ATM से पैसे कटे पर निकले नहीं? घबराएं नहीं जानें RBI का T+5 नियम और कैसे पाएं ₹100 रोज़ाना का मुआवजा

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News India Live, Digital Desk: डिजिटल इंडिया के दौर में भी कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम (ATM) से पैसे निकालने जाते हैं, बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज भी आ जाता है, लेकिन मशीन से कैश बाहर नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सख्त नियम आपकी मेहनत की कमाई की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आइए जानते हैं T+5 नियम और आपके मुआवजे के अधिकारों के बारे में।

1. क्या है RBI का T+5 नियम?

RBI ने विफल डिजिटल और एटीएम लेनदेन के समाधान के लिए एक समय सीमा (Turn Around Time - TAT) तय की है, जिसे T+5 नियम कहा जाता है।

'T' का मतलब: वह दिन जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन (Transaction) किया था।

'+5' का मतलब: ट्रांजेक्शन के दिन के बाद अगले 5 कैलेंडर दिन।

नियम: यदि आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है और खाते से पैसे कट जाते हैं, तो बैंक को T+5 दिनों के भीतर वह पैसा अपने आप (Automatically) आपके खाते में वापस क्रेडिट करना अनिवार्य है।

2. ₹100 प्रतिदिन का मुआवजा (Compensation)

यदि बैंक निर्धारित T+5 दिनों की समय सीमा के भीतर पैसा वापस करने में विफल रहता है, तो उसे देरी के लिए हर्जाना देना होगा।

मुआवजे की राशि: ₹100 प्रति दिन।

कब से लागू होगा: छठे दिन (T+6) से मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा और तब तक मिलेगा जब तक पैसा वापस नहीं आ जाता।

ऑटोमैटिक क्रेडिट: RBI के अनुसार, यह मुआवजा बैंक को बिना किसी शिकायत के अपने आप ग्राहक के खाते में जमा करना चाहिए।

3. ट्रांजेक्शन फेल होने पर क्या करें? (Step-by-Step)

रसीद संभालें: अगर एटीएम से रसीद निकली है, तो उसे संभाल कर रखें। इसमें ट्रांजेक्शन आईडी और एटीएम आईडी होती है।

बैंक को सूचित करें: हालांकि रिफंड ऑटोमैटिक होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिए अपने बैंक के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें या होम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराएं।

SMS अलर्ट रखें: सुनिश्चित करें कि आपके पास पैसे कटने का आधिकारिक मैसेज सुरक्षित है।

4. अन्य डिजिटल ट्रांजेक्शन के नियम

सिर्फ एटीएम ही नहीं, अन्य डिजिटल माध्यमों के लिए भी RBI ने समय सीमा तय की है:

IMPS/UPI: यदि पैसा कट गया पर नहीं मिला, तो रिफंड के लिए T+1 दिन का समय होता है। देरी पर यहाँ भी ₹100/दिन का मुआवजा लागू है।

Point of Sale (PoS): दुकानों पर कार्ड स्वाइप करने पर फेल हुए ट्रांजेक्शन के लिए भी T+5 नियम लागू होता है।

5. यदि बैंक मुआवजा न दे तो कहाँ करें शिकायत?

यदि बैंक आपकी राशि या मुआवजा लौटाने में आनाकानी करता है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

शिकायत निवारण अधिकारी: बैंक के नोडल अधिकारी (Nodal Officer) को पत्र लिखें।

RBI बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman): यदि 30 दिनों के भीतर बैंक आपकी समस्या नहीं सुलझाता, तो आप cms.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।