ट्रैफिक चालान कट गया है? 13 सितंबर को है जुर्माना माफ कराने का सुनहरा मौका

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गाड़ी चलाते समय कभी न कभी कोई छोटी-मोटी गलती हो ही जाती है और ट्रैफिक पुलिस हमारा चालान काट देती है। कई बार तो यह चालान इतना भारी होता है कि हमारी जेब ढीली हो जाती है। फिर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने का डर अलग से सताता है। बहुत से लोग तो इन झंझटों की वजह से चालान भरते ही नहीं, और वो एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है।

लेकिन अगर आपका भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान बाकी है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 13 सितंबर, 2025 को देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) लगने जा रही है।

क्या होती है यह लोक अदालत?

यह एक तरह की 'जनता की अदालत' है, जहां कोर्ट के बाहर आपसी समझौते से पुराने मामलों को जल्दी और सस्ते में निपटाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां आपका भारी-भरकम चालान या तो बहुत कम हो सकता है या कुछ मामलों में पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है!

लेकिन रुकें! हर चालान माफ नहीं होगा

यह जानना बहुत जरूरी है कि इस लोक अदालत में हर तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा नहीं होता।

कौन-से चालान हो सकते हैं कम या माफ?
आम तौर पर, छोटी-मोटी गलतियों वाले चालान (जिन्हें Compoundable Offences कहते हैं) इसमें शामिल होते हैं। जैसे:

  • गलत जगह पार्किंग (No Parking)
  • बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना
  • रेड लाइट जंप करना
  • तयशुदा रफ्तार से ज्यादा तेज चलाना (Overspeeding)
  • बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) के चलाना

और इन मामलों में नहीं मिलेगी राहत!
कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें गंभीर अपराध माना जाता है (Non-Compoundable Offences)। ऐसे मामले लोक अदालत में नहीं निपटाए जाते। जैसे:

  • शराब पी कर गाड़ी चलाना (Drunk Driving)
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना
  • चालान की रकम का बार-बार भुगतान न करना
  • किसी कमर्शियल गाड़ी का परमिट न होना

तो आपको क्या करना है?

  1. सबसे पहले e-challan की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आपके नाम पर कोई चालान बाकी है या नहीं।
  2. अगर कोई चालान है, तो 13 सितंबर की लोक अदालत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप अपने शहर की ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) से इसकी जानकारी ले सकते हैं।
  3. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टोकन मिलेगा, जिसे लेकर आपको लोक अदालत में जाना होगा।

यह अपनी जेब बचाने और कानूनी झंझटों से छुटकारा पाने का एक शानदार तरीका है। इसलिए अगर आपका भी कोई पुराना चालान बाकी है, तो 13 सितंबर का यह मौका बिल्कुल न गंवाएं।