Last Date for ITR filing : क्या आपको भी 15 सितंबर तक भरना है रिटर्न? समझें पूरा मामला
News India Live, Digital Desk: Last Date for ITR filing : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की बात आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में 31 जुलाई की तारीख आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है? जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है, पर यह सबके लिए नहीं है.
तो चलिए, आसान भाषा में समझते हैं कि किन लोगों को इस तारीख को गंभीरता से लेना है और देर होने पर क्या हो सकता है.
किन्हें भरना है 15 सितंबर तक ITR?
यह डेडलाइन मुख्य रूप से उन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती. सरकार ने इस साल ITR फॉर्म्स में कुछ बड़े बदलावों और नए फाइलिंग सिस्टम को देखते हुए सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था. तो अगर आप एक सैलरीड कर्मचारी हैं, या आपका कोई छोटा-मोटा बिजनेस है जिसका ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आपके लिए आखिरी मौका 15 सितंबर ही है.
अगर 15 सितंबर की तारीख निकल गई तो क्या होगा?
अगर आप इस डेडलाइन से चूक जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जेब पर बोझ जरूर बढ़ सकता है.[1] 15 सितंबर के बाद फाइल किए गए रिटर्न को 'बिलेटेड ITR' यानी विलंबित रिटर्न माना जाएगा और इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी.
- कितनी लगेगी पेनल्टी: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के मुताबिक, देर से ITR फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
- छोटे टैक्सपेयर्स को राहत: अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो यह पेनल्टी घटकर 1,000 रुपये रह जाती है
- ब्याज भी देना होगा: पेनल्टी के अलावा, अगर आपका कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना होगा.
ITR भरना क्यों है जरूरी?
कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो उन्हें ITR भरने की क्या जरूरत है. लेकिन कुछ शर्तें ऐसी हैं, जिनमें कम इनकम होने पर भी ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है, जैसे:
- अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं.
- अगर आपने सालभर में 1 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली का बिल भरा है.
- अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए हैं.
समय पर ITR फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद है. यह आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का एक मजबूत सबूत होता है, जो लोन, क्रेडिट कार्ड या वीजा अप्लाई करते समय बहुत काम आता है इसलिए, अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो 15 सितंबर से पहले यह काम जरूर निपटा लें
--Advertisement--