ITR Deadline Extended: टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, राजस्थान हाई कोर्ट ने डेडलाइन 1 महीना बढ़ाने का दिया आदेश

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ITR Deadline Extended: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर परेशान थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने टैक्सपेयर्स के हक में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे लाखों लोगों ने राहत की सांस ली है।

क्यों पड़ी डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत?

आपको याद होगा कि जब से इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, तब से ही यह टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) के लिए एक सिरदर्द बन गया है। पोर्टल पर लगातार आ रही गड़बड़ियों, धीमी स्पीड और तकनीकी खामियों के चलते समय पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR फाइल करना लगभग नामुमकिन हो रहा था।

इसी परेशानी को लेकर टैक्स कंसल्टेंट्स की एसोसिएशन ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

मामले की सुनवाई करते हुए, राजस्थान हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को यह निर्देश दिया है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को एक महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए।

कोर्ट ने माना कि जब टैक्स भरने वाला पोर्टल ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो टैक्सपेयर्स पर समय पर रिटर्न फाइल करने का दबाव बनाना और उन पर जुर्माना लगाना उचित नहीं है।

किस-किस को मिलेगा इसका फायदा?

कोर्ट के इस फैसले से उन सभी टैक्सपेयर्स और कंपनियों को सीधे तौर पर राहत मिली है, जिनके लिए टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य है। अब उन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और बिना किसी गलती के ITR फाइल करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

क्या पूरे देश में बढ़ेगी डेडलाइन?

हालांकि यह फैसला अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। देशभर में टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्सपेयर्स एक जैसी ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस फैसले को देखते हुए CBDT जल्द ही देशभर के सभी टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा कर सकता है।

सलाह: भले ही डेडलाइन बढ़ गई है, फिर भी हमारी सलाह यही है कि आप आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जैसे ही पोर्टल ठीक से काम करना शुरू करे, अपना ITR फाइल कर दें।