इनकम टैक्स गिफ्ट नियम: पिता-पूत्र और रिश्तेदारों को पैसे देने पर कितना टैक्स लगेगा? जानें पूरा खेल
क्या आप चाहते हैं अपने बेटे या बेटी को बड़ा गिफ्ट देना? या भाई-बहन को सपोर्ट करना चाहते हैं? तो इनकम टैक्स के नियम आपको जानना ज़रूरी है! बिना सही जानकारी के, आपकी बकराई रकम पर टैक्स का बोझ आ सकता है। तो आइये जानें, रिश्तेदारों को पैसे देने या गिफ्ट करने पर कब और कितना टैक्स लगता है।
बेटे या बेटी को पैसे देने के नियम
अगर पिता ने बेटे को गिफ्ट दिया: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x) के अनुसार, बेटे को माता-पिता से गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
बेटी/बहू को गिफ्ट: पिता ने बहू को गिफ्ट किया तो बहू को टैक्स देना पड़ सकता है। बहू "रिलेटिव" की परिभाषा में नहीं आती, इसलिए रकम या संपत्ति गिफ्ट होने पर टैक्स लागू होगा।
रख-रखाव या खर्च के लिए पैसा: यदि पिता ने सिर्फ खर्च के लिए रकम दी, तो “क्लबिंग” नियम लागू होगा — मतलब इस रकम से होने वाली कमाई को पिता की इनकम में जोड़ दिया जाएगा।
प्रॉपर्टी खरीद के लिए पैसे दिए तो क्या होगा?
अगर गिफ्ट का उपयोग बेटे/बहू ने अपनी प्रॉपर्टी (घर आदि) खरीदने में किया:
सभी पैसा टैक्स फ्री माना जायेगा। इस केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा।
भाई-बहन को पैसे देने में क्या छूट?
भाई बहन को गिफ्ट: भाई-बहन “रिलेटिव” की परिभाषा में आते हैं। आप लाखों रुपये भी ट्रांसफर करें, टैक्स नहीं लगेगा।
अगर भाई-बहन को गिफ्ट से कोई आय (जैसे FD का ब्याज) होती है: तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा और इसे गिफ्ट देने वाले की इनकम में जोड़ दिया जाएगा।
कब लगेगा टैक्स?
रिलेटिव को गिफ्ट (Section 56(2)(x)): टैक्स फ्री है।
बेटे को गिफ्ट टैक्स फ्री, बहू को टैक्स लागू।
क्लबिंग प्रावधान: यदि गिफ्ट से अतिरिक्त आय आती है (खर्च के लिए पैसा या ब्याज आदि) — तो टैक्सदाता को जोड़ा जाएगा।
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