आधार-पैन लिंक स्टेटस कैसे चेक करें? SMS और ऑनलाइन दोनों से अपडेट चेक करें, जानें विस्तार से

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भारत सरकार ने अब टैक्स व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने यह फैसला टैक्स चोरी और झूठी पहचान जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लिया है। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। क्योंकि सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर, 2025 तक का समय दिया है।

अगर आप यह लिंकिंग नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी आप टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएँगे, बैंक या म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी और केवाईसी से जुड़ी प्रक्रियाएँ भी रुक सकती हैं। आप एक बेहद आसान प्रक्रिया से यह पता लगा पाएँगे कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं।  (फोटो साभार - Pinterest) 

आधार-पैन लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें

कई उपयोगकर्ताओं को संदेह है कि उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं। आधार-पैन लिंक स्थिति की जाँच करने की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है।

  • आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
  • लिंक आधार स्थिति विकल्प का चयन करें
  • अब अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  • लिंक आधार स्थिति देखें पर क्लिक करें

अब स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, जैसे 'आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है', 'आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए UIDAI को भेज दिया गया है' और 'पैन आधार से लिंक नहीं है।'

आप लॉग इन करके भी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

  • आयकर पोर्टल पर लॉग इन करें
  • डैशबोर्ड या मेरी प्रोफ़ाइल पर जाएं
  • आधार स्थिति लिंक पर क्लिक करें
  • यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहां अपना आधार नंबर दिखाई देगा।
  • यदि कोई लिंक नहीं है, तो आपको लिंक करने का विकल्प मिलेगा।

एसएमएस के माध्यम से आधार-पैन लिंक स्थिति की जांच करें

आप एक साधारण एसएमएस भेजकर भी आधार पैन लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए, 567678 या 56161 पर IDPAN लिखकर भेजें। आपको जवाब में एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा, "आधार पहले से ही पैन से लिंक है..." (अगर लिंक है) और "आधार पैन से लिंक नहीं है..." (अगर लिंक नहीं है)।

आप कब और कैसे फ्री लिंकिंग कर सकते हैं?

यदि आपने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के माध्यम से पैन प्राप्त किया है, तो आप इसे 31 दिसंबर, 2025 तक मुफ्त में लिंक कर सकते हैं। अन्य सभी उपयोगकर्ताओं को 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें।
  • पैन और आधार नंबर दर्ज करें
  • मान्य करें पर क्लिक करें.
  • “ई-पे टैक्स” के माध्यम से लागू शुल्क जमा करें
  • इसके बाद लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज कर सबमिट करें।
  • यह अनुरोध यूआईडीएआई को भेजा जाएगा।
  • इसके बाद आपका पैन 7 से 30 दिनों के भीतर सक्रिय हो जाएगा।