गौमांस मामले में BJP नेता मदन जोशी को झटका, HC ने खारिज की अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी न होने पर पुलिस को लगाई फटकार

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नैनीताल: उत्तराखंड के चर्चित रामनगर गौमांस कांड में बीजेपी नेता मदन जोशी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने जोशी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और उनकी अब तक गिरफ्तारी न होने पर पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की:

  1. बीजेपी नेता मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका।
  2. पिटाई में घायल हुए ड्राइवर की पत्नी नूरजहां द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका।

कोर्ट ने पुलिस से मांगी कॉल डिटेल, गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान नैनीताल के एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी और रामनगर के एसएचओ सुशील कुमार कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस पर कोर्ट ने एसएसपी और एसएचओ को अगली सुनवाई पर मदन जोशी की पूरी कॉल डिटेल के साथ एक विस्तृत शपथपत्र (Affidavit) पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी जताई कि एफआईआर में नाम होने के बावजूद जोशी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

आपको बता दें कि जोशी की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। अब अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज होने के बाद जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।

क्या है यह पूरा मामला?

यह घटना 23 अक्टूबर को रामनगर के छोई इलाके में हुई थी। यहां एक गाड़ी में गौमांस ले जाने की कथित सूचना पर भीड़ ने ड्राइवर नासिर की बेरहमी से पिटाई कर दी थी।
बाद में, घायल ड्राइवर की पत्नी नूरजहां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि स्थानीय नेता मदन जोशी सोशल मीडिया के जरिए लगातार धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, जिससे उनके परिवार को खतरा है।

सुनवाई के दौरान जोशी के वकील ने दलील दी कि उन्हें किसी ने गलत सूचना दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी किसी भी दलील को नहीं माना और अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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