ट्रैफिक चालान की आधी रकम होगी माफ, जानें कैसे मिलेगी राहत
ट्रैफिक जुर्माना से राहत: लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है! सरकार ने आम आदमी के लिए एक बेहद आसान और राहत भरा तरीका दिया है, जिसे लोक अदालत कहते हैं। इस सरकारी प्रक्रिया के तहत आप अपना पूरा या आधा जुर्माना माफ़ करवा सकते हैं। अगर आपको इस प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, तो आइए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं।
लोक अदालत कब और कहाँ आयोजित की जाती है?
लोक अदालत साल में चार बार आयोजित की जाती है। आप अपने शहर या राज्य की न्यायिक वेबसाइट पर जाकर या स्थानीय अदालत से संपर्क करके अगली लोक अदालत की तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगली लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को राज्य और ज़िला स्तर पर आयोजित की जाएगी।
लोक अदालत के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन पंजीकरण: आपको लोक अदालत की तारीख से दो दिन पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इस दौरान आपको अपॉइंटमेंट और टोकन नंबर मिलेगा।
दस्तावेज तैयार रखें: निर्धारित तिथि पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज, नियुक्ति पत्र और टोकन नंबर के साथ लोक अदालत में पहुंचें।
चालान चेक करें: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in या mParivahan ऐप पर जाकर अपने चालान का स्टेटस चेक करें। आप अपने चालान नंबर, गाड़ी नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के ज़रिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रिंटआउट: चालान का प्रिंटआउट लें और लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए तैयार रहें। यदि आपके पास एक से ज़्यादा चालान हैं, तो आपको प्रत्येक के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा।
कौन सी मुद्राएं माफ की जा सकती हैं?
लोक अदालत में आमतौर पर पुराने और छोटे ट्रैफ़िक चालानों की सुनवाई होती है। इनमें हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, गलत पार्किंग या लाल बत्ती का उल्लंघन जैसे मामले शामिल हैं। कुछ मामलों में आपका पूरा जुर्माना माफ़ हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में आपको 50% तक की छूट मिल सकती है।
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