सरकार ने आयकर विधेयक 2025 वापस लिया, 11 अगस्त को जारी होगा नया मसौदा

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सरकार ने फरवरी 2025 में लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया है। यह बिल 1961 के पुराने इनकम टैक्स अधिनियम को बदलने के उद्देश्य से लाया गया था। बिल को लेकर संसद की चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 जुलाई 2025 को दी थी, जिसके सुझावों को सरकार ने अधिकांश रूप से स्वीकार कर लिया है।

वापसी का कारण यह था कि बिल के कई संस्करणों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसलिए सरकार एक नया, संशोधित और समेकित ड्राफ्ट लेकर आ रही है, जिसमें सभी सुझाए गए सुधार और संशोधन शामिल होंगे। नया बिल लगभग 600 पृष्ठों का होगा और इसमें 23 अध्याय, 16 अनुसूचियां तथा 536 धाराएं होंगी।

नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में 11 अगस्त 2025 को पेश किया जाएगा। इस बिल में भाषा सरल होगी और टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। ‘आकलन वर्ष’ और ‘पिछला वर्ष’ शब्द हटा कर ‘कर वर्ष’ की नई परिभाषा दी जाएगी, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर कोई बदलाव नहीं होगा।

सरकार का उद्देश्य इस बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू करना है ताकि टैक्स कानून आधुनिक, सरल और विवाद-मुक्त बन सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे “न्याय” के सिद्धांत पर आधारित बताते हुए उपयोगकर्ता के अनुकूल कानून बनाने का प्रयास बताया है।

इस फैसले से स्पष्ट होता है कि सरकार सुधारों को गंभीरता से ले रही है और सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावशाली और स्पष्ट टैक्स कानून लाना चाहती है। नया ड्राफ्ट 11 अगस्त को संसद में पेश किया जाएगा, जिससे करदाता और वित्तीय विशेषज्ञों को बेहतर समझ और सुविधा मिलेगी।

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