Gold Price in 2025 : दिवाली-धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें सोने पर लगने वाले GST का पूरा गणित
News India Live, Digital Desk: Gold Price in 2025 : त्योहारों का मौसम आते ही हमारे मन में सोना और चांदी खरीदने का ख्याल सबसे पहले आता है. धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना न सिर्फ एक परंपरा है, बल्कि इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है. आप भी इस बार अपनी पत्नी, मां या बेटी के लिए कोई खूबसूरत गहना खरीदने की सोच रहे होंगे.
लेकिन दुकान पर पहुंचने और गहने पसंद करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसे आपको जान लेना चाहिए. और वो है - सोने पर लगने वाला टैक्स, यानी GST.
अक्सर हम सोने का भाव तो पूछ लेते हैं, लेकिन जब ज्वैलर हमें फाइनल बिल थमाता है, तो वो हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बिल में सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के अलावा GST भी जुड़ा होता है. तो चलिए, आज आसान भाषा में समझते हैं कि सोना खरीदते समय आपकी जेब पर GST का कितना बोझ पड़ता है.
सोने पर कितना लगता है GST?
जब आप कोई सोने का गहना खरीदते हैं, तो आपको दो चीज़ों पर GST देना पड़ता है:
- सोने की कीमत पर GST: भारत में सोने की खरीद पर 3% की दर से जीएसटी लगता है. इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपये का सोना खरीदा, तो आपको उस पर 3,000 रुपये सिर्फ जीएसटी के तौर पर देने होंगे.
- मेकिंग चार्ज पर GST: यहीं पर ज़्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं. ज्वैलर गहना बनाने के लिए जो मज़दूरी लेता है, उसे 'मेकिंग चार्ज' कहते हैं. सरकार इस मेकिंग चार्ज पर भी 5% की दर से जीएसटी लगाती है.
चलिए एक उदाहरण से समझते हैं:
मान लीजिए, आप एक सोने की चेन खरीद रहे हैं.
- चेन की कीमत (10 ग्राम सोने का भाव @ ₹70,000): ₹70,000
- इस पर लगा 3% GST: ₹2,100
- अब, ज्वैलर ने इस पर 10% मेकिंग चार्ज लगाया (₹70,000 का 10%): ₹7,000
- मेकिंग चार्ज पर लगा 5% GST (₹7,000 का 5%): ₹350
तो आपका फाइनल बिल कुछ ऐसा दिखेगा:
सोने की कीमत: ₹70,000
मेकिंग चार्ज: ₹7,000
कुल GST (₹2,100 + ₹350): ₹2,450
आपको कुल चुकाने होंगे: ₹79,450
पुराना सोना बेचते या बदलते समय भी लगता है GST?
अगर आप अपना कोई पुराना गहना ज्वैलर को बेचकर उसके बदले में नया गहना ले रहे हैं, तो भी आपको GST देना होगा, लेकिन एक अलग तरीके से. ज्वैलर आपके पुराने गहने की कीमत को नए गहने की कीमत से घटा देगा, और फिर बची हुई रकम और नए गहने के पूरे मेकिंग चार्ज पर आपसे जीएसटी वसूलेगा.
बिल लेना क्यों है ज़रूरी?
सोना खरीदते समय हमेशा पक्का बिल ज़रूर लें, जिस पर GST का अलग से ज़िक्र हो. यह न सिर्फ सोने की शुद्धता की गारंटी है, बल्कि भविष्य में जब आप उस गहने को बेचेंगे, तो यह आपके लिए बहुत काम आएगा.
तो, अगली बार जब आप सोना खरीदने जाएं, तो इन बातों को ध्यान में रखें. इससे आप न सिर्फ एक जागरूक ग्राहक बनेंगे, बल्कि आपको यह भी पता होगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई कहां और कितनी खर्च कर रहे हैं
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