सबसे सस्ता बीमा, 45 पैसे के प्रीमियम पर पाएं 10 लाख रुपये का कवरेज

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नई दिल्ली:  भारतीय रेलवे यात्रियों को कम किराए पर यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। सस्ते टिकट और आरामदायक यात्रा के कारण, रेलगाड़ियाँ भारत में परिवहन का एक लोकप्रिय साधन हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे न केवल सस्ती यात्रा प्रदान करता है, बल्कि सस्ता बीमा भी प्रदान करता है?

जी हाँ, आप मात्र 45 पैसे के प्रीमियम पर रेलवे यात्रा बीमा प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे यात्रा बीमा, रेल दुर्घटना में यात्रियों को हुए नुकसान की भरपाई करता है। अगर किसी यात्री की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो 10 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है। इसके अलावा, चोट लगने पर भी दावा किया जा सकता है।

भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्रा बीमा योजना एक वैकल्पिक बीमा योजना है जो IRCTC ऐप या पोर्टल के माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है। टिकट काउंटर से टिकट बुक करने पर रेलवे यात्रा बीमा उपलब्ध नहीं है। साथ ही, यह सुविधा नियमित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध नहीं है। 

रेलवे यात्रा बीमा कैसे प्राप्त करें? 

ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते समय, वेबसाइट और ऐप पर रेलवे यात्रा बीमा का विकल्प दिखाई देता है। टिकट बुक करते समय, बीमा विकल्प चुनें। बीमा के लिए आपसे केवल 45 पैसे का शुल्क लिया जाएगा। बीमा विकल्प चुनने पर, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा। यह लिंक बीमा कंपनी की ओर से है। इस लिंक पर जाकर, वहाँ नॉमिनी की जानकारी भरें। अगर बीमा पॉलिसी में नॉमिनी है, तो बीमा क्लेम पाना आसान है।

 

क्या आप जानते हैं कि रेल यात्रा बीमा क्या कवर करता है?

यदि किसी यात्री की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो बीमित राशि 10 लाख रुपये है। यदि दुर्घटना में यात्री पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो कंपनी उसे 10 लाख रुपये का भुगतान करेगी। यदि स्थायी विकलांगता होती है, तो बीमित राशि 7.5 लाख रुपये है। घायल होने की स्थिति में, चिकित्सा व्यय के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। मृतक के शव को घर ले जाने के लिए 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। बीमा कवरेज यात्रा शुरू होने से लेकर निर्धारित स्टेशन तक मान्य है, जिसमें ट्रेन में चढ़ने और उतरने का समय भी शामिल है।

रेलवे यात्रा बीमा कौन ले सकता है?

केवल भारतीय नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केवल कन्फर्म या आरएसी टिकट वाले ही रेलवे यात्रा बीमा का लाभ उठा सकते हैं। नियमित डिब्बों में यात्रा करने वाले भी इसके पात्र नहीं हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और विदेशी नागरिक रेलवे बीमा का लाभ नहीं उठा सकते।

आप रेलवे यात्रा बीमा कब प्राप्त कर सकते हैं?

रेलवे यात्रा बीमा का लाभ रेल दुर्घटनाओं (पटरी से उतरना, टक्कर आदि), रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123, 124 और 124ए में परिभाषित अप्रिय घटनाओं जैसे डकैती, आतंकवादी हमला, दंगा या ट्रेन से गिरने आदि के मामले में लिया जा सकता है। यह व्यक्तिगत दुर्घटनाओं (आत्महत्या) या सामान की हानि को कवर नहीं करता है।

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