Financial Tips : क्या मृत्यु के बाद पैन कार्ड फाड़कर फेंक देना चाहिए? रुकिए, पहले ये नियम जान लीजिये
News India Live, Digital Desk: जीवन का कड़वा सच यही है कि जो आया है, उसे एक न एक दिन जाना ही है। जब हमारे परिवार से कोई अपना चला जाता है, तो हम गहरे दुख में होते हैं। ऐसे वक्त में दुनियादारी या कागजी काम (Paperwork) के बारे में सोचने का भी मन नहीं करता। लेकिन दोस्तों, भावुकता अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह।
अक्सर देखा जाता है कि लोग मृत्यु के बाद बैंक खाते तो बंद करवा देते हैं या नॉमिनी अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन पैन कार्ड (PAN Card) को वैसे ही अलमारी में पड़े रहने देते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह लापरवाही भविष्य में कितनी भारी पड़ सकती है?
आज हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं कि मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का क्या करना चाहिए ताकि आप और आपका परिवार किसी भी तरह की कानूनी मुसीबत या फ्रॉड से बचे रहें।
1. इसे बंद कराना क्यों जरूरी है? (Why Surrender?)
पैन कार्ड एक बहुत अहम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। अगर किसी मृत व्यक्ति का पैन कार्ड चालू रहता है, तो उसका गलत इस्तेमाल (Misuse) हो सकता है। कोई भी जालसाज उस पैन नंबर का इस्तेमाल करके लोन ले सकता है, अवैध ट्रांजेक्शन कर सकता है या कोई फर्जी कंपनी खोल सकता है। बाद में नोटिस आपके घर आएगा। इसलिए, सुरक्षा के लिए इसे सरेंडर करना ही समझदारी है।
2. कब सरेंडर करें? (जल्दबाजी न करें!)
यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। जैसे ही किसी की मृत्यु हो, तुरंत पैन कार्ड सरेंडर करने मत दौड़िए।
- बैंक खाते और रिटर्न: पहले चेक कर लें कि क्या उस पैन कार्ड से जुड़े बैंक खाते अभी खुले हैं? क्या उस वित्तीय वर्ष का Income Tax Return (ITR) भरना बाकी है?
- अगर कोई रिफंड (Refund) आना बाकी है या कोई एफडी मैच्योर होनी है, तो पैन कार्ड को तब तक चालू रखें जब तक ये सारे हिसाब-किताब पूरे न हो जाएं। एक बार जब सारा फाइनेंशियल सेटलमेंट हो जाए, तभी सरेंडर की अर्जी दें।
3. पैन कार्ड सरेंडर करने का तरीका (Process)
यह काम ऑनलाइन नहीं होता, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी।
- अर्जी लिखें: आपको अपने क्षेत्र के इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer - AO) के नाम एक चिट्ठी लिखनी होगी।
- वजह बताएं: चिट्ठी में साफ-साफ लिखें कि पैन कार्ड होल्डर की मृत्यु हो गई है, सारे काम निपट गए हैं, इसलिए इसे रद्द (Cancel) कर दिया जाए।
- डॉक्यूमेंट्स लगाएं: इस चिट्ठी के साथ उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) और पैन कार्ड की कॉपी नत्थी करें।
क्या पैन रखना गैरकानूनी है?
कानूनन ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि आपको इसे जमा करना ही है। अगर आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं, लेकिन तब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका कहीं इस्तेमाल न हो। पर इनकम टैक्स विभाग यही सलाह देता है कि काम खत्म होने के बाद इसे बंद करवा देना चाहिए।