ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष दोगुना किया, अब परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपये

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Employees Provident Fund Organization (EPFO) ने अपने सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब EPFO के Death Relief Fund की राशि लगभग दोगुनी कर दी गई है। पहले यह राशि 8.8 लाख रुपये थी, जिसे 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

यह फैसला EPFO के मुख्य केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मंजूर किया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस कदम का मकसद परिवारों को अप्रत्याशित संकट में आर्थिक मजबूती प्रदान करना है।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर Death Relief Fund की राशि हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगी, जिससे अगले समय में यह राशि और भी अधिक हो जाएगी और मृत सदस्य के परिवार को बढ़ती हुई सहायता मिलती रहेगी।

EPFO ने दावों के प्रबंधन को भी आसान बनाया है। पहले अगर मृत सदस्य के नाबालिग बच्चों के नाम रकम बैंक खाते में ट्रांसफर करनी होती थी, तो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। इससे नाबालिग बच्चों के लिए क्लेम प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है।

आधार लिंकिंग प्रक्रिया को भी EPFO ने सरल बनाकर कर्मचारियों को Joint Declaration के माध्यम से अपने आधार को UAN से लिंक करने में मदद प्रदान की है, ताकि आधार अपडेटिंग और लिंकिंग की समस्याएं कम हो सकें।

इस तरह EPFO के ये बदलाव सदस्यों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं, जो आर्थिक सुरक्षा और सुविधा दोनों को बढ़ावा देते हैं।

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