Election of the next Vice President of India: संविधान के अनुरूप जल्द होगी प्रक्रिया
News India Live, Digital Desk: Election of the next Vice President of India: भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, माननीय एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस साल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही, देश को अपने अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की संवैधानिक प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 (1) यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाना अनिवार्य है। इसका अर्थ यह है कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत तक यह निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी।
भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल के सदस्य वे सभी निर्वाचित और मनोनीत सांसद होते हैं जो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, का प्रतिनिधित्व करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में राज्यों के विधानमंडल के सदस्य (विधायक) हिस्सा नहीं लेते हैं, जो इसे राष्ट्रपति चुनाव से अलग बनाता है जहाँ राज्यों के विधायक भी मतदान करते हैं। वर्तमान में, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 237 सदस्य हैं, कुछ सीटें रिक्त भी हैं। इस प्रकार, इस चुनाव में लगभग 780 सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और उसमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और चुनावी कार्यक्रम को विस्तृत रूप से जारी करेगा। एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे, और भारत का लोकतांत्रिक तंत्र इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए अपने अगले नेता का चयन करेगा।
यह प्रक्रिया न केवल एक संवैधानिक औपचारिकता है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे में सत्ता के सुचारु हस्तांतरण और स्थिरता को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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