चंडीगढ़ के इन इलाकों में कुत्ता पालना अब गैर-कानूनी, जानिए नगर निगम का नया और सख्त फैसला

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News India Live, Digital Desk: अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और आपके घर में भी एक वफादार साथी यानी आपका पालतू कुत्ता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहर में कुत्तों के काटने (Dog Bite) की बढ़ती घटनाओं और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी की शिकायतों को देखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है। निगम ने शहर के कुछ चिन्हित इलाकों में किसी भी नस्ल (Breed) का कुत्ता पालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।

किन इलाकों में लगा है यह प्रतिबंध?

नगर निगम के अनुसार, यह प्रतिबंध मुख्य रूप से शहर की घनी आबादी वाली स्लम कॉलोनियों और पुनर्वास कॉलोनियों (Rehabilitation Colonies) पर लागू होगा। इनमें कॉलोनी नंबर 4 जैसे इलाके शामिल हैं, जहां जगह की कमी के कारण अक्सर इंसानों और जानवरों के बीच टकराव की स्थिति बनती है। यह फैसला इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

क्या हैं नए नियम और जुर्माना?

  • पूर्ण प्रतिबंध: चिन्हित स्लम और पुनर्वास कॉलोनियों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी नस्ल का कुत्ता रखने की इजाजत नहीं होगी।
  • शहर के बाकी हिस्सों के लिए नियम: चंडीगढ़ के अन्य इलाकों के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जिसके अनुसार एक परिवार अपने घर में अधिकतम दो कुत्ते ही रख सकता है।
  • रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य: शहर के जिन इलाकों में पाबंदी नहीं है, वहां भी हर कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
  • भारी जुर्माना:
    • अगर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ₹10,000 का भारी जुर्माना लगेगा।
    • कुत्ते को रेबीज का टीका न लगवाने पर ₹500 का जुर्माना।
    • सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते के गंदगी करने पर मालिक पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

कैसे लागू होगा यह नियम?

नगर निगम जल्द ही इन प्रतिबंधित कॉलोनियों में एक सर्वे अभियान शुरू करेगा। इस सर्वे के दौरान जिन भी घरों में कुत्ते पाए जाएंगे, उनके मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। उन्हें अपने पालतू कुत्तों को किसी अन्य स्थान पर (जैसे किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहां, जो इन कॉलोनियों से बाहर रहते हों) शिफ्ट करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा।

अगर दी गई समय सीमा के बाद भी कोई व्यक्ति इन कॉलोनियों में कुत्ता रखता हुआ पाया जाता है, तो नगर निगम की टीम उस कुत्ते को जब्त कर लेगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी।

इसलिए, अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और एक जिम्मेदार पालतू जानवर के मालिक हैं, तो इन नियमों की जानकारी रखना और उनका पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है।