ITR Filing Deadline: तारीख बढ़ने का इंतज़ार न करें, सरकार ने दिए सख़्त संकेत
जुलाई का महीना आते ही नौकरी करने वालों और टैक्सपेयर्स के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है - "इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख क्या है?" और उससे भी बड़ा सवाल - "क्या इस बार भी तारीख बढ़ेगी?"
अगर आप भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार हमेशा की तरह इस बार भी आखिरी तारीख को आगे बढ़ा देगी, तो ज़रा रुकिए! इस बार सरकार का मूड कुछ और ही कहानी कह रहा है।
क्या है आखिरी तारीख?
सबसे पहले, यह साफ़ कर लें कि असेसमेंट ईयर 2025-26 (यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है।
क्या तारीख आगे बढ़ेगी?
यही सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सरकार कई वजहों से तारीख को आगे बढ़ा देती है। लेकिन इस बार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वित्त मंत्रालय ने शुरुआत से ही लोगों से अपील करना शुरू कर दिया है कि वे आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें और समय पर अपना ITR फाइल कर दें।
जानकारों का मानना है कि इस साल सरकार तारीख बढ़ाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी तकनीकी समस्या न आ जाए।
देर करने पर क्या होगा नुकसान?
अगर आप 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं कर पाए, तो आपको ये नुकसान उठाने पड़ सकते हैं:
- तगड़ा जुर्माना (Penalty): देर से ITR फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- ब्याज का बोझ: अगर आपका कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर आपको जुर्माना भरने तक ब्याज भी चुकाना होगा।
- वेबसाइट क्रैश का झंझट: आखिरी दिनों में लाखों लोग एक साथ ITR फाइल करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड होता है और वह अक्सर 'क्रैश' हो जाती है, जिससे आप और परेशान हो सकते हैं।
समझदारी इसी में है!
इसलिए, समझदारी इसी में है कि आप तारीख बढ़ने की झूठी उम्मीद में न बैठें। अपने ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे कि फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, और निवेश के सबूत इकट्ठा करें और आज ही अपना ITR फाइल करके टेंशन-फ्री हो जाएं।