कम्यूटेड पेंशन पर पूरी कर छूट: आयकर विधेयक में पेंशनभोगियों को बड़ी राहत

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परिवर्तित पेंशन, मासिक पेंशन प्राप्त करने के स्थान पर सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एकमुश्त भुगतान है।

 

 

यदि आप अगले 10 वर्षों की पेंशन एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह कम्यूटेड पेंशन के रूप में दी जाएगी।  

 

 

सरकार ने अब सदन में कहा है कि इस कम्युटेड पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता। नई व्यवस्था के तहत, कम्युटेड पेंशन पर टैक्स नहीं लगता। 

 

 

मौजूदा आयकर अधिनियम के तहत, कर्मचारियों को मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह से कर-मुक्त है। नए विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर पेंशन किसी मान्यता प्राप्त पेंशन फंड से प्राप्त होती है, तो उस राशि पर कर नहीं लगेगा।  

 

 

यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि इसका लाभ वित्त वर्ष 2026-27 के आयकर रिटर्न में मिलेगा।

 

 

न केवल सरकारी कर्मचारी, बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इसके लिए पात्र हैं, जिन्होंने स्वयं किसी मान्यता प्राप्त पेंशन फंड (जैसे एलआईसी पेंशन फंड) में निवेश किया है, भले ही उनकी कंपनी कोई पेंशन योजना नहीं चलाती हो।

 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10ए) और धारा 10(23एएबी) के तहत चिन्हित पेंशन फंड, जैसे एलआईसी पेंशन फंड और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य फंड, इस कर छूट के अंतर्गत आते हैं।

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