Chhattisgarh High Court : पति अब नहीं मांग सकता पत्नी की प्राइवेट जानकारी या पासवर्ड
News India Live, Digital Desk: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिलाओं के निजता के अधिकार को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रगतिशील फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एक पति अपनी पत्नी की निजी जानकारी, जैसे उसकी निजी तस्वीरें, संदेश या सोशल मीडिया/ईमेल अकाउंट के पासवर्ड की मांग नहीं कर सकता है। कोर्ट ने ऐसी मांग को पत्नी के प्रति 'क्रूरता' की श्रेणी में माना है और कहा है कि यह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आ सकता है।
यह ऐतिहासिक फैसला जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिविजन बेंच ने सुनाया है। यह मामला एक पति द्वारा अपनी पत्नी से आपसी तलाक और गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं करने की मांग से जुड़ा था। पति ने यह कहते हुए तलाक मांगा था कि पत्नी बिना बताए उसका घर छोड़ गई थी, वहीं पत्नी ने तलाक के बदले पति से गुजारा भत्ता (एलमनी) की मांग की थी।
दरअसल, विवाद तब और गहरा गया जब पति ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोर्ट से आग्रह किया कि पत्नी के ईमेल, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया खातों से उसकी निजी तस्वीरें, मैसेजेज़ और पोस्ट निकालने के लिए उन अकाउंट्स के पासवर्ड उपलब्ध कराए जाएं। पति का तर्क था कि इन जानकारियों से साबित होगा कि उसकी पत्नी का अफेयर था और वह खुद घर छोड़कर गई थी, जिसके चलते वह गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है।
लेकिन, हाई कोर्ट ने पति के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार (Right to Privacy) एक मौलिक अधिकार है। यदि कोई पति अपनी पत्नी के ईमेल, फेसबुक या अन्य निजी अकाउंट के पासवर्ड मांगता है और उसकी अनुमति के बिना उसे एक्सेस करता है, तो यह उसके निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।
अदालत ने इसे पति द्वारा अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता और घरेलू हिंसा माना है, क्योंकि इस तरह की हरकत पत्नी को मानसिक रूप से परेशान कर सकती है और उसे शर्मिंदा कर सकती है। कोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा है। यह फैसला डिजिटल युग में महिलाओं की निजता के अधिकार को मजबूत करता है और घरेलू हिंसा के नए पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जो मानसिक या भावनात्मक उत्पीड़न के रूप में भी हो सकते हैं। यह भारत में डिजिटल राइट्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नज़ीर स्थापित करेगा।
--Advertisement--