घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए PF निकालने से पहले जान लें EPFO के ये सख्त नियम, वरना रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
अपनी छत और सपनों का आशियाना तैयार करना हर नौकरीपेशा व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों और होम लोन की भारी-भरकम डाउन पेमेंट को जुटाने के लिए अधिकांश कर्मचारी अपने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ (EPF) खाते में जमा रकम का सहारा लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों को घर खरीदने, जमीन की रजिस्ट्री कराने, नया मकान बनवाने या पुराने होम लोन की मूल राशि चुकाने के लिए आंशिक निकासी (Partial Withdrawal/Advance) की कानूनी अनुमति देता है। लेकिन अक्सर कर्मचारी बिना पात्रता और शर्तों को समझे जल्दबाजी में ऑनलाइन क्लेम फाइल कर देते हैं, जिससे उनका आवेदन निरस्त हो जाता है या महीनों तक 'Under Process' में फंसा रह जाता है। अगर आप भी अपने पीएफ फंड से मोटी रकम निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले ईपीएफओ के पैरा 68-बी और 68-बीबी के तहत आने वाले अनिवार्य नियमों को बारीकी से समझ लें।
5 साल की निरंतर सेवा और निकासी सीमा: समझें पूरा वित्तीय गणित
ईपीएफओ के नियमों के तहत आवास उद्देश्य (Housing Purpose) के लिए पीएफ से एडवांस तभी निकाला जा सकता है जब सदस्य की ईपीएफ में न्यूनतम 5 वर्ष (60 महीने) की निरंतर सेवा पूरी हो चुकी हो। यदि आपने बीच में नौकरी बदली है, तो पुराने पीएफ खाते की सर्विस हिस्ट्री नए यूएएन (UAN) में मर्ज होना आवश्यक है ताकि कुल सेवा अवधि 5 साल मानी जाए। निकासी की अधिकतम सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उद्देश्य के लिए पैसा निकाल रहे हैं। यदि आप खाली प्लॉट या जमीन खरीद रहे हैं, तो आप कर्मचारी के मूल वेतन (Basic + DA) का अधिकतम 24 गुना तक निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप बना-बनाया फ्लैट, मकान खरीद रहे हैं या नया निर्माण करा रहे हैं, तो बेसिक सैलरी और डीए का अधिकतम 36 गुना या आपके खाते में मौजूद कुल कर्मचारी व नियोक्ता शेयर का बैलेंस (ब्याज सहित)—जो भी कम हो, निकाला जा सकता है। इसके अलावा, यदि आप किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो खाते में जमा कुल बैलेंस का 90% तक एकमुश्त विड्रॉल के लिए पात्र होता है, बशर्ते आपकी सेवा अवधि के 3 साल या 5 साल की संबंधित श्रेणी की शर्त पूरी हो।
मकान पर मालिकाना हक और केवल एक बार मिलने वाले मौके की पाबंदी
आवास उद्देश्य के लिए पीएफ विड्रॉल का नियम यह स्पष्ट करता है कि खरीदी जाने वाली संपत्ति सदस्य के स्वयं के नाम पर, उसके जीवनसाथी (पति/पत्नी) के नाम पर, या दोनों के संयुक्त (Joint) नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए। किसी भाई, पिता या अन्य रिश्तेदार के साथ संयुक्त मालिकाना हक होने पर ईपीएफओ क्लेम को खारिज कर सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध यह है कि जीवनकाल में घर की सीधी खरीद या निर्माण के लिए यह सुविधा केवल एक बार (Once in Lifetime) ही मिलती है। हालांकि, यदि आपने पहले मकान खरीदा था और कई वर्षों बाद उसके नवीनीकरण (Renovation/Alteration) के लिए पैसे की दरकार है, तो मकान निर्माण के 5 साल बाद मरम्मत मद में अलग से सीमित निकासी का प्रावधान मिलता है। यदि लोन रीपेमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो लोन केवल नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) या आरबीआई से पंजीकृत संस्थान अथवा सरकारी हाउसिंग एजेंसी से लिया गया होना चाहिए।
क्लेम रिजेक्ट होने की 4 सबसे आम गलतियां, जिनसे हर हाल में बचें
ईपीएफओ के पोर्टल पर आवास संबंधी एडवांस क्लेम खारिज होने के पीछे मुख्य रूप से तकनीकी और दस्तावेजी खामियां होती हैं। पहली बड़ी वजह बैंक खाते का मिसमैच होना है; यदि आपके यूएएन पोर्टल पर दर्ज बैंक खाता संख्या और आईएफएससी (IFSC) कोड बैंक की पासबुक या चेक से मेल नहीं खाता, तो क्लेम ऑटो-रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी वजह चेक या बैंक पासबुक की धुंधली इमेज अपलोड करना है। अपलोड किए जाने वाले चेक पर सदस्य का नाम स्पष्ट प्रिंट होना चाहिए और पासबुक में बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर व बैंक की मुहर साफ दिखनी चाहिए। तीसरी गलती सेवा विवरण (Date of Joining और Date of Exit) का गलत दर्ज होना या पुराने संस्थान का पीएफ ट्रांसफर न होना है। चौथी गलती आवास दस्तावेज जैसे अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर एग्रीमेंट या होम लोन स्टेटमेंट में सदस्य का नाम यूएएन रिकॉर्ड के आधार कार्ड से भिन्न होना है।
उमंग ऐप और ईपीएफओ पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म 31 भरने का सही तरीका
अब पीएफ से एडवांस निकालने के लिए नियोक्ता (Employer) के हस्ताक्षर या दफ्तर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं और अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड व कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें। इसके बाद ऊपर मेन्यू बार में 'Online Services' टैब पर क्लिक करके 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' विकल्प चुनें। स्क्रीन पर आपके बैंक खाते के अंतिम 4 अंक सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के बाद 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें। ड्रॉपडाउन मेन्यू में 'I want to apply for' के तहत 'PF Advance (Form 31)' का चयन करें। इसके बाद उद्देश्य (Purpose) वाले विकल्प में 'Purchase of Site/House/Flat' या 'Repayment of Housing Loan' चुनें। अपनी अपेक्षित राशि दर्ज करें, वर्तमान आवासीय पता भरें और अपने बैंक चेक या पासबुक की स्पष्ट जेपीजी (JPG/JPEG) कॉपी (100 KB से 500 KB के बीच) अपलोड करें। अंत में 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके फॉर्म सबमिट कर दें। सामान्यतः सभी विवरण सही होने पर 7 से 10 कार्यदिवसों के भीतर क्लेम राशि सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाती है।