Bihar Court Order : 33 साल पुराना मामला ,बिहार के दबंग नेता सूरजभान सिंह को 1 साल की सज़ा, कोर्ट का बड़ा फैसला

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News India Live, Digital Desk:  Bihar Court Order : कभी-कभी न्याय मिलने में लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन जब मिलता है तो दशकों बाद भी उसकी अहमियत कम नहीं होती. ऐसा ही एक मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया है, जहाँ 33 साल पुराने एक केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बेगूसराय सिविल कोर्ट के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रशांत प्रियदर्शी की अदालत ने इस पुराने मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह (Suraj Bhan Singh) को 1 साल कारावास की सज़ा सुनाई है. वहीं, राम लखन सिंह (Ram Lakhan Singh) और चार अन्य आरोपियों को 4-4 साल कैद की सज़ा मिली है.

यह मामला 1992 का है, जो कि हथियार के लाइसेंस (आर्म्स लाइसेंस) से जुड़े एक गंभीर धोखाधड़ी और अवैध हथियार रखने के इल्ज़ाम से जुड़ा है. दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार के फर्जी लाइसेंस जारी कर लोगों को दिए जा रहे हैं. जब पुलिस ने छापेमारी की, तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं और कुछ नाम सामने आए. उसी मामले में तत्कालीन दरोगा शंभू प्रसाद सिंह ने बेगूसराय नगर थाने में एफआईआर दर्ज़ कराई थी, और तभी से यह कानूनी लड़ाई चल रही थी.

आमतौर पर इतने पुराने मामलों में कई बार सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है या गवाह भी बदलते रहते हैं. लेकिन इस मामले में न्यायपालिका ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए 33 साल बाद दोषियों को सज़ा सुनाई है. सूरजभान सिंह को जहां 1 साल जेल की सज़ा हुई, वहीं राम लखन सिंह और चार अन्य – अरुण सिंह, कामदेव चौधरी, मंतोष सिंह और संतोष कुमार – को 4-4 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई है.

कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर यह संदेश गया है कि देर हो सकती है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है. यह फैसला न केवल उन लोगों के लिए एक सबक है जो कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं, बल्कि उन पीड़ितों को भी आशा देता है जो सालों तक न्याय का इंतजार करते हैं.

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