Big Setback for Trump: जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने की कोशिश को अमेरिकी कोर्ट ने असंवैधानिक बताया
News India Live, Digital Desk: Big Setback for Trump: अमेरिकी अपील अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए उनके जन्मसिद्ध नागरिकता (birthright citizenship) को समाप्त करने के प्रयास को असंवैधानिक करार दिया है। नौवें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने निचले अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसने इस नीति को लागू होने से रोक दिया था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी चुनाव नज़दीक हैं और इमिग्रेशन एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति रहते हुए यह कोशिश की थी कि अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के बच्चों को जन्म के आधार पर मिलने वाली स्वचालित नागरिकता समाप्त कर दी जाए। उनका तर्क था कि राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक नियमों के जरिए इसे बदला जा सकता है, इसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन की पहली धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति अमेरिका के नागरिक होते हैं। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य गृह युद्ध के बाद पूर्व दासों को नागरिकता प्रदान करना था।
यह खास कानूनी लड़ाई मुख्य भूमि अमेरिका से संबंधित नहीं थी, बल्कि अमेरिकी क्षेत्रों जैसे गुआम और अमेरिकी समोआ में जन्मसिद्ध नागरिकता के दावों से जुड़ी थी। फिर भी, अदालत के इस फैसले के दूरगामी निहितार्थ हैं और यह देश भर में जन्मसिद्ध नागरिकता पर एक स्पष्ट संवैधानिक मुहर लगाता है।
इमिग्रेंट समर्थक समूहों और नागरिक अधिकार अधिवक्ताओं ने लगातार इस तर्क को बनाए रखा है कि जन्मसिद्ध नागरिकता एक संवैधानिक गारंटी है और इसे केवल एक संवैधानिक संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है, न कि किसी राष्ट्रपति के आदेश से। इस फैसले को अमेरिकी संविधान और नागरिक अधिकारों की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने एक बार फिर राष्ट्रपति की शक्ति की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है। यह दिखाता है कि सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को भी संविधान के दायरे में ही कार्य करना होता है।
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