ITR भरने वालों के लिए बड़ी राहत! डेडलाइन 1 दिन बढ़ी, आज फाइल नहीं किया तो लगेगी पेनल्टी
अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कल, यानी 15 सितंबर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है. अब आप आज, यानी 16 सितंबर 2025, तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
क्यों बढ़ाया गया एक दिन?
दरअसल, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में इस दिन गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी, जिस वजह से टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को रिटर्न भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह फैसला लिया और तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया.
यह डेडलाइन खास तौर पर उन कंपनियों और लोगों के लिए थी, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी होता है।
आज है आखिरी मौका, चूके तो लगेगा जुर्माना
यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि यह आखिरी मौका है। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि इसके बाद समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप आज भी अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक गए, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आयकर नियमों के अनुसार, समय पर आईटीआर दाखिल न करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालाँकि, अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना 1,000 रुपये होगा।
इसलिए, अगर आपने अब तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो बिना किसी देरी के आज ही यह काम पूरा कर लें ताकि आप किसी भी तरह के जुर्माने से बच सकें।
--Advertisement--