आपके बैंक खाते और लॉकर से जुड़ी बड़ी खबर! RBI ने बदल दिए नॉमिनी के नियम
क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान न करे, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके बैंक खाते में जमा पैसे या लॉकर में रखे कीमती सामान का क्या होगा? वह आपके परिवार को आसानी से मिल पाएगा या उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? इसी चिंता को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉमिनेशन (Nomination) को लेकर कुछ नए और जरूरी नियम बनाए हैं.
ये नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे और इनका सीधा असर आप पर और हम पर पड़ेगा. आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.
अब बैंक की होगी ज़्यादा ज़िम्मेदारी
अब तक कई बार ऐसा होता था कि खाता खोलते समय नॉमिनेशन की बात या तो पूछी नहीं जाती थी या ग्राहक उसे टाल देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
- बैंक को पूछना ही होगा: आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी बैंकों (सरकारी, निजी और ग्रामीण बैंक) के लिए खाता खोलते समय ग्राहक को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।
- नहीं टाल सकते खाता खोलना: अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते, तो आपको यह बात लिखकर देनी होगी. लेकिन, इस वजह से बैंक आपका खाता खोलने में देरी नहीं कर सकता.
आपके लिए क्या है सबसे बड़ा फायदा?
RBI के ये नए नियम ग्राहकों को ज़्यादा ताकत और सुविधा देते हैं.
- पक्की रसीद मिलेगी: जब भी आप नॉमिनेशन फॉर्म जमा करेंगे, बैंक को तीन दिनों के अंदर आपको उसकी रसीद देनी होगी. साथ ही, आपकी पासबुक या एफडी की रसीद पर 'Nomination Registered' (नामांकन दर्ज) की मुहर लगाई जाएगी. इससे आपके पास पक्का सबूत रहेगा.
- बदलना होगा आसान: अब आप जब चाहें अपने नॉमिनी का नाम दर्ज करा सकते हैं, उसे बदल सकते हैं या रद्द भी कर सकते हैं. हर बदलाव पर बैंक आपको लिखित में इसकी जानकारी देगा.
- बैंक को देना होगा कारण: अगर किसी वजह से बैंक आपके नॉमिनेशन आवेदन को खारिज करता है, तो उसे तीन दिनों के भीतर आपको लिखित में इसका कारण बताना होगा.
एक ज़रूरी नियम जो आपको जानना चाहिए
मान लीजिए, किसी खाते में एक से ज़्यादा नॉमिनी हैं और उनमें से किसी एक की पैसे मिलने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो उस मृतक नॉमिनी का नाम स्वतः ही रद्द माना जाएगा। यह नियम प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए है।
RBI का यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि खाताधारक की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को पैसा हासिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. अगर खाते में नॉमिनी का नाम है, तो बैंक को 15 दिनों के अंदर पैसा सीधे नॉमिनी को देना होगा.
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