रांची में कुत्ता-बिल्ली पालने वालों के लिए बड़ी खबर, अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन, वरना लगेगा भारी जुर्माना
News India Live, Digital Desk: अगर आप झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं और आपके घर में कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. रांची नगर निगम (RMC) ने शहर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई भी मालिक इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
यह फैसला शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और पालतू जानवरों द्वारा गंदगी फैलाने की शिकायतों के बाद लिया गया है. निगम का मानना है कि इस कदम से पालतू जानवरों का एक रिकॉर्ड तैयार होगा और मालिकों को भी अधिक जिम्मेदार बनाया जा सकेगा.
कितना है रजिस्ट्रेशन शुल्क?
रांची नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है. यह रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू कराना होगा. इसके साथ ही, पालतू जानवरों को एंटी-रेबीज का इंजेक्शन लगवाना भी अनिवार्य है.
नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता या बिल्ली पालता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. निगम ने साफ किया है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा और जल्द ही इसे लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.
क्या हैं इस नियम के फायदे?
- जिम्मेदारी तय होगी: रजिस्ट्रेशन होने से जानवरों के मालिकों का रिकॉर्ड निगम के पास रहेगा, जिससे अगर उनका पालतू जानवर किसी को काटता है या गंदगी फैलाता है, तो मालिक की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी.
- बीमारियों पर रोक: एंटी-रेबीज इंजेक्शन अनिवार्य होने से रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी के फैलने का खतरा कम होगा.
- गुम होने पर ढूंढना आसान: अगर किसी का पालतू जानवर गुम हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और माइक्रोचिप (अगर लगी हो) की मदद से उसे ढूंढने में आसानी होगी.
- आवारा जानवरों की गिनती: इससे यह भी पता लगाने में मदद मिलेगी कि शहर में पालतू जानवरों की संख्या कितनी है और आवारा जानवरों की गिनती कितनी है, जिससे उनकी नसबंदी और देखभाल की योजना बनाई जा सकेगी.
रांची नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम पालतू जानवरों के मालिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि शहर की बेहतरी और जानवरों की उचित देखभाल के लिए बनाया गया है.
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