Big announcement of State Election Commission : पंजाब में सरपंच और पंच उपचुनावों के लिए तिथियों की घोषणा
News India Live, Digital Desk: पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में पंच और सरपंचों के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी माहौल गरमा गया है और उम्मीदवार तथा राजनीतिक दल इन महत्वपूर्ण स्थानीय चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ये उपचुनाव उन सीटों के लिए कराए जा रहे हैं जो विभिन्न कारणों से खाली हुई हैं, जैसे इस्तीफे, अयोग्यता या मृत्यु।
चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 22 जुलाई से 26 जुलाई तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा करा सकेंगे। 29 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 30 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 4 बजे या फिर मतदान समाप्त होते ही की जाएगी। यह समय सारणी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई है।
इन उपचुनावों का महत्व सिर्फ ग्राम पंचायत के खाली पदों को भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के जनाधार और लोकप्रियता को आंकने का भी एक मौका होते हैं। ये चुनाव ग्रास रूट डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हैं, जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है।
चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं। इनमें आदर्श आचार संहिता का पालन करना, उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड और चुनाव प्रचार संबंधी नियम शामिल हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पंजाब सरकार के लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ और जनसहमति का अंदाज़ा लगाने का मौका मिलेगा। सभी की निगाहें अब इन उपचुनावों पर टिकी हैं ताकि देखा जा सके कि कौन से उम्मीदवार जनता का विश्वास जीत पाते हैं और किस पार्टी को इन स्थानीय चुनावों में बढ़त मिलती है।
--Advertisement--