नौकरी छोड़ने के बाद PF निकालने वालों के लिए बुरी खबर! सरकार लगा रही है तगड़ा टैक्स

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आज हम बात करेंगे आपके पीएफ (Provident Fund) खाते के बारे में, जो आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा होता है और जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यह एक तरह की बचत है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनती है।

जब कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है, तो उसकी सैलरी का एक छोटा हिस्सा हर महीने उसके EPF खाते में जमा होता है। जितना पैसा कर्मचारी के खाते में जाता है, उतना ही पैसा कंपनी की तरफ से भी जमा किया जाता है। सरकार भी इस जमा पैसे पर हर साल ब्याज देती है, जिससे आपका रिटायरमेंट फंड धीरे-धीरे बढ़ता रहता है।

जब आप रिटायर होते हैं, तो यह सारा पैसा आपको एक साथ मिल जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी नौकरी 10 साल से ज्यादा हो जाती है, तो आपको पेंशन भी मिलने लगती है।

क्या रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स लगता है?

अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी मजबूरी में रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालने पर भी टैक्स देना पड़ता है?

इसका जवाब है, हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर आपकी नौकरी लगातार 5 साल पूरी नहीं हुई है और आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालते हैं, तो उस पर टैक्स लग सकता है।

इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं:

  • अगर आपने 5 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ दी और पीएफ का पैसा निकाल लिया, तो उस रकम पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है।
  • लेकिन, अगर निकाली गई रकम 50,000 रुपये से कम है, तो उस पर TDS (Tax Deducted at Source) नहीं कटेगा।
  • वहीं, अगर आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं और अपने पुराने पीएफ खाते का पैसा नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो भी कोई टैक्स नहीं कटता, भले ही आपकी नौकरी 5 साल की न हुई हो। अक्सर लोग नौकरी बदलते समय अपना पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं, जो कि सही नहीं है क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए की गई बचत है।

कितना टैक्स कटता है?

अगर आपकी नौकरी 5 साल से कम है और आप 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम निकालते हैं, तो उस पर 10% की दर से TDS कटता है। पैसा निकालते समय आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होता है। अगर आप पैन कार्ड की जानकारी नहीं देते हैं, तो यह कटौती 20% तक हो सकती है।

हालांकि, अगर आपकी सालाना कमाई इतनी नहीं है कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आएं, तो आप फॉर्म 15G/15H भरकर जमा कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके पीएफ के पैसे पर कोई TDS नहीं कटेगा।

कुल मिलाकर, पीएफ का पैसा आपके बुढ़ापे की लाठी है। कोशिश यही करनी चाहिए कि इसे रिटायरमेंट तक न निकाला जाए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके।