ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई: आरटीओ ऑफिस जाए बिना घर बैठे बनाएं ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई स्टार बॉर्डर

ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई: अगर आपकी उम्र दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की हो गई है लेकिन आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवा लें। अच्छी बात यह है कि ड्राइवर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हों या पुराने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हों, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका अलग-अलग राज्यों में थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन मुख्य प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही है। भारत में चार तरह के लाइसेंस बनाए जाते हैं, जो हैं लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है.

ये है ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

  • सबसे पहले परिवहन विभान की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।
  • इसके बाद ड्राइवर्स/लर्नर लाइसेंस सेक्शन में जाएं और ‘मोर’ पर टैप करें।
  • अब अपना राज्य चुनें और ‘अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस’ पर क्लिक या टैप करें।
  • स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों को पढ़ने के बाद ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
  • आधार कार्ड की मदद से आसानी से आवेदन करने के लिए ‘आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सबमिट करें’ पर टैप करें।
  • आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा।
  • स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी जैसे ईमेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करें और पीले सेल्फ डिक्लेरेशन (फॉर्म 1) बटन पर टैप करने के बाद अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब दें।
  • – अब जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन सबमिट करें।

घर बैठे लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने के निर्धारित समय के बाद सारथी पोर्टल पर ‘ऑनलाइन एलएल टेस्ट (एसटीएएल)’ देना होगा। इस टेस्ट में ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और तय समय पूरा होने के बाद अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता है। यह लाइसेंस घर बैठे मिल जाता है लेकिन इसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करने का शुल्क लाइसेंस के प्रकार के आधार पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है।