वर्ली में लड़की से रेप मामले में युवक को अग्रिम जमानत

मुंबई: सत्र अदालत ने शुक्रवार को हितिक शाह को अग्रिम जमानत दे दी, जो वर्ली में 21 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोप का सामना कर रहे हैं। 

घटना 13 जनवरी की है जब महिला शाह से मिली थी. सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई. दोनों व्यक्ति अन्य लोगों के साथ बार में गए और शराब पी। आरोप है कि शाह शिकायतकर्ता को वर्ली में अपने दोस्त के घर ले गया, जहां उसने शिकायतकर्ता का यौन शोषण किया। शाह ने जमानत याचिका में दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है क्योंकि शिकायत देर से दायर की गई थी। 

याचिका में कहा गया है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण और संभवतः मानहानि के इरादे से की गई है क्योंकि उनके माता-पिता समाज में सम्मानित थे और साथ ही वित्तीय लाभ के लिए भी।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से उन जगहों पर जाने का फैसला किया था जहां उनमें से किसी ने भी शराब नहीं पी रखी थी। वह खुद तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करा सकी क्योंकि शाह और उसके दोस्तों ने उसे धमकी दी थी और दावा किया था कि वह एक प्रतिभाशाली परिवार से है। याचिका में यह भी कहा गया कि अगले दिन आरोपी ने उसे एक संदेश भेजकर स्थिति के लिए माफी मांगी और कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति थी। शाह और उनके साथियों ने ऐसा कई बार किया है और कई बार सफल भी हुए हैं। इस घटना ने न केवल उनके शरीर पर बल्कि उनके दिमाग पर भी असर डाला है क्योंकि वह केवल 21 साल की हैं।