₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन : सरकार ने नये टैक्स नियमों में किया बड़ा बदलाव
सरकार ने अगस्त 2025 में इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा सुधार करते हुए नये टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है। अब यह क्लैरिटी संसद में पास हुए टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2025 के जरिए दी गई है।
किसे मिलेगा फायदा?
सभी वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried Employees) जो नये टैक्स रिजीम चुन रहे हैं।
नये टैक्स नियमों के तहत अब सैलरी इनकम में ₹75,000 तक की कटौती क्लेम की जा सकेगी।
इससे उन कर्मचारियों को टैक्स में सीधा फायदा मिलेगा, जिनकी कुल इनकम ₹12.75 लाख तक है — ऐसी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा!
पुराने नियम में क्या था?
पुराने टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल ₹50,000 थी।
नये टैक्स सिस्टम में ही 2025-26 से यह कटौती ₹75,000 हो गई है।
ऐसे मिलेगा टैक्स में लाभ
मान लीजिए आपकी कुल सैलरी ₹12,75,000 है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख रह जाएगी।
Section 87A के तहत आप पूरी टैक्स में छूट पा सकते हैं।
कैसे क्लेम करें डिडक्शन?
ITR फॉर्म में अपनी सैलरी इनकम दिखाएँ।
“स्टैंडर्ड डिडक्शन” के लिए ₹75,000 घटाएँ।
आपकी टैक्सेबल इनकम ऑटोमैटिक कम हो जाएगी।