RBI's Big step: लोन नियमों की अनदेखी करने पर लगा जुर्माना, बैंकिंग सेक्टर में सख्ती

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News India Live, Digital Desk: RBI's Big step: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय नियमों के उल्लंघन के लिए दो प्रमुख वित्तीय संस्थाओं, HDFC बैंक और श्रीराम फाइनेंस, पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने HDFC बैंक पर 20.25 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है, जबकि नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) श्रीराम फाइनेंस को 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई वित्तीय क्षेत्र में नियामक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

HDFC बैंक को यह जुर्माना इनकम रिकग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन (IRAC) के नियमों का पालन न करने के साथ-साथ ग्राहकों को दिए गए कर्ज के उचित इस्तेमाल की निगरानी में लापरवाही बरतने के लिए भी लगाया गया है। इसके अलावा, बैंक पर धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी आरबीआई को देरी से देने का आरोप भी सिद्ध हुआ है, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।

वहीं, श्रीराम फाइनेंस पर फेयर प्रैक्टिस कोड (FPC) के नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई इस कारण की गई क्योंकि कंपनी ने ग्राहकों को दिए गए लोन एग्रीमेंट या स्वीकृति पत्रों में लगने वाले दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) या अन्य शुल्कों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित नहीं किया था, जो कि आरबीआई के दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन है।

आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि ये जुर्माने संबंधित संस्थाओं द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं हैं। इसके बजाय, यह केवल नियामक निर्देशों के अनुपालन में पाई गई कमियों के कारण लगाए गए हैं। आरबीआई ने यह कार्रवाई अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है, जो उसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत प्राप्त हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता, अनुशासन और ग्राहक हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह कदम दिखाता है कि केंद्रीय बैंक देश की वित्तीय प्रणाली की निगरानी में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा।

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