UAN नंबर न होने पर भी निकाल सकते हैं PF का पैसा,क्या आप जानते हैं कैसे..?

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EPFO PF क्लेम: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से PF (भविष्य निधि) का पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपके पास UAN नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यह नंबर नहीं है, तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएँगे और न ही अपना PF का पैसा निकाल पाएँगे। लेकिन इसके लिए एक तरीका है।

जी हाँ, अगर आपके पास UAN नंबर नहीं है, तब भी आप अपना PF का पैसा निकाल सकते हैं। सच तो यह है कि UAN नंबर न होने पर भी आप अपना PF का पैसा निकाल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह कैसे काम करता है।

अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट के ज़रिए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो यूएएन (UAN) अनिवार्य है। हालाँकि, आप बिना यूएएन नंबर के भी ईपीएफओ कार्यालय में सीधे जाकर आवेदन करके पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इस प्रकार, बिना यूएएन नंबर के पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10सी, कैंसल्ड चेक, पासबुक की कॉपी समेत कई दस्तावेज़ों की प्रतियों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपकी पहचान और सेवा अवधि की पुष्टि के लिए एक पत्र भी जमा करना ज़रूरी है।

कर्मचारी भविष्य निधि मंत्रालय की वेबसाइट से पीएफ का पैसा निकालने की तुलना में ईपीएफओ कार्यालय में आवेदन करके पीएफ का पैसा निकालने में ज़्यादा समय लगता है। ईपीएफओ कार्यालय से पीएफ का पैसा निकालने में कम से कम 2 हफ़्ते का समय लगता है। ऐसे में, अगर नौकरी ज्वाइन करने की तारीख, बैंक खाते का विवरण, नाम आदि में कोई विसंगति या वर्तनी की त्रुटि है, तो अतिरिक्त देरी होने की संभावना है। इसलिए, अपने दस्तावेज़ों की जाँच करके ही आवेदन करें।

यह ध्यान देने योग्य है कि भले ही आपको यूएएन के बिना पीएफ का पैसा ऑफलाइन निकालने की अनुमति है, फिर भी इसे अपने पैन या आधार नंबर का उपयोग करके ईपीएफओ वेबसाइट पर सक्रिय करना आवश्यक है।

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