आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद उसे वेरिफाई करना अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न वेरिफाई नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह काम निपटा लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर टैक्सपेयर्स को ITR वेरिफिकेशन की अहमियत समझाई है। जब तक ITR को वेरिफाई नहीं किया जाता, इसे वैध नहीं माना जाएगा।
कैसे करें ITR का ई-वेरिफिकेशन?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बना दिया है। आप निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं:
- आधार ओटीपी:
- अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करें।
- नेट बैंकिंग:
- अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से लॉग इन करके ई-वेरिफिकेशन करें।
- प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट:
- पहले से वैलिडेट किए गए बैंक अकाउंट का उपयोग करें।
- प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट:
- डीमैट अकाउंट से ई-वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है।
ई-वेरिफिकेशन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
ITR वेरिफिकेशन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- आधार लिंक मोबाइल नंबर: सुनिश्चित करें कि ओटीपी प्राप्त करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है।
- लिंक्ड बैंक अकाउंट:
- ईवीसी (Electronic Verification Code) जनरेट करने के लिए आपका बैंक अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक होना चाहिए।
- डीमैट अकाउंट:
- डीमैट अकाउंट भी ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक होना चाहिए।
- एटीएम का उपयोग:
- ऑफलाइन मोड में एटीएम से ईवीसी जनरेट कर आप ITR को वेरिफाई कर सकते हैं।
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC):
- नेट बैंकिंग या DSC का उपयोग कर डिजिटल तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
वेरिफिकेशन में देरी से बचें
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, ITR फाइल करने के 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है।
- यदि आप इस समयसीमा को पार कर देते हैं, तो वेरिफिकेशन की तारीख को ITR फाइल करने की तारीख माना जाएगा।
- सीबीडीटी (CBDT) अधिसूचना संख्या 2/2024 के तहत, वेरिफिकेशन में देरी से आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
ITR वेरिफिकेशन का तरीका (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
- लॉग इन करें:
- incometax.gov.in पर जाएं और अपना अकाउंट लॉग इन करें।
- ई-फाइल ऑप्शन:
- होम पेज पर E-File ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इनकम टैक्स रिटर्न:
- Income Tax Return ऑप्शन पर जाएं।
- ई-वेरिफाई रिटर्न:
- E-Verify Return पर क्लिक करें और अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें।
ITR वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?
- ITR की वैधता: जब तक ITR वेरिफाई नहीं होता, उसे आयकर विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जाती।
- टैक्स क्लेम:
- टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
- कानूनी परिणाम:
- देरी होने पर टैक्सपेयर्स को कानूनी या वित्तीय परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।