Uttar Pradesh : दो बांके बिहारी मंदिर विवाद न्यायालय ने सरकार की अधिग्रहण योजना पर लगाई रोक
- by Archana
- 2025-08-08 18:34:00
Newsindia live,Digital Desk: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है
यह योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है
न्यायालय ने उस अध्यादेश पर रोक लगा दी है जो मंदिर के पास की भूमि अधिग्रहण से संबंधित था
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी सरकार के इसी आदेश पर रोक लगाई थी
सरकार की योजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बांके बिहारी मंदिर में एक विशाल गलियारा बनाने की थी
इस परियोजना के लिए मंदिर के आसपास की अनेक संपत्तियों का अधिग्रहण प्रस्तावित था
मथुरा वृंदावन क्षेत्र के गोस्वामी समुदाय और अन्य स्थानीय निवासी इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहे थे
उन्होंने अपनी आपत्ति लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था
याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि यह कदम उनके पैतृक अधिकारों धार्मिक पूजा पद्धतियों और सदियों पुरानी परंपराओं का उल्लंघन करता है
उन्होंने मंदिर के निजी चरित्र को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया था
उच्चतम न्यायालय ने सरकार के भूमि अधिग्रहण के प्रयासों पर फिलहाल विराम लगा दिया है
इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार अभी इस गलियारा परियोजना पर आगे नहीं बढ़ पाएगी
न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर का प्रबंधन उसके वर्तमान न्यास मंडल के पास ही रहेगा और यह सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं आएगा
गोस्वामी समुदाय ने दलील दी थी कि सरकार का यह कदम संविधान के अनुच्छेद इकतीस अ का उल्लंघन है जो निजी धार्मिक संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करता है
यह निर्णय स्थानीय परंपराओं भक्तों के अधिकारों और मंदिर के मूल स्वरूप की सुरक्षा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है
अब उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी इस योजना पर गंभीर रूप से पुनर्विचार करना होगा
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