
सोशल मीडिया पर एक बिल वायरल हो रहा है, जो महिंद्रा XUV700 का है, जिसमें टैक्स की डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। खास बात यह है कि इस बिल में XUV700 के डीजल वेरिएंट पर 48% का टैक्स लगाया गया है। इसके बाद, कार खरीदने वाले ग्राहक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में वित्त मंत्री को टैग करते हुए लिखा, “कार खरीदने पर 48% टैक्स! वह भी तब जब आप पहले से ही 31.2% इनकम टैक्स दे रहे हैं। क्या इस दिनदहाड़े लूट की कोई सीमा नहीं है?”
सोशल मीडिया पर यूजर ने XUV700 डीजल की रिसीप्ट की फोटो शेयर की है, जिसमें गाड़ी की कीमत 14,58,783 रुपये बताई गई है। इसके अलावा, तीन अलग-अलग टैक्सों को मिलाकर लगभग 7 लाख रुपये जोड़े गए हैं, जिससे इस कार की कुल कीमत 21.59 लाख रुपये हो गई है। इसमें 14% SGST, 14% CGST और 20% GST CESS जैसे टैक्स शामिल हैं।
पुरानी कारों पर भी बढ़ा टैक्स
देश में पुरानी कारें खरीदना अब महंगा हो गया है। GST काउंसिल की 55वीं बैठक में यूज्ड कारों पर लगने वाले टैक्स को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यदि आप रजिस्टर्ड डीलर के जरिए अपनी पुरानी कार बेचते हैं, तो यह GST लागू होगा। वहीं, अगर आप किसी व्यक्ति को सीधे कार बेचते हैं, तो इस पर GST नहीं लगेगा। ऐसे में, कार की सही कीमत तय करते वक्त यह ध्यान में रखना होगा।
यूज्ड कारों पर GST की नई दर पर्सनल खरीदारों पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि आप किसी व्यक्ति से सीधे पुरानी कार खरीदते हैं, तो आपको 18% GST की बजाय 12% टैक्स ही देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 18 लाख रुपये में कार खरीदते हैं और उसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को 13 लाख रुपये में बेचते हैं, तो कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन, अगर कोई डीलर 13 लाख रुपये में कार खरीदता है और उसे 17 लाख रुपये में बेचता है, तो 18% GST केवल 4 लाख रुपये के प्रॉफिट पर लगेगा। इसका मतलब यह है कि अब पुरानी कारों, चाहे वह पेट्रोल, डीजल हो या EV, पर 18% टैक्स प्रॉफिट मार्जिन पर देना होगा।