वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल, 2025 पेश किया। इस नए विधेयक का उद्देश्य इनकम टैक्स से जुड़े जटिल नियमों को सरल और सुलभ बनाना है। यह 1961 के मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा।
बिल की खास बातें:
536 धाराएं, 23 चैप्टर और 16 अनुसूचियां शामिल
भाषा को सरल बनाया गया, कठिन शब्द हटाए गए
‘टैक्स ईयर’ शब्द शामिल, ‘प्रीवियस ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ हटाए गए
अनावश्यक नियम और संशोधन हटाए गए
वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान इस बिल को पेश करने की घोषणा की थी। 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी और अब इसे संसद में पेश किया गया है।
क्या बदलेगा इस नए बिल से?
जटिल शब्दावली होगी आसान
नए इनकम टैक्स बिल में ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ जैसे शब्द हटा दिए जाएंगे।
भाषा होगी सरल
कानून की भाषा को इस तरह से लिखा गया है कि आम नागरिक टैक्स एक्सपर्ट की मदद के बिना भी इसे समझ सकें। छोटे और सरल वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है।
पुरानी और बेकार हो चुकी धाराएं हटाई गईं
1961 के पुराने कानून में कई धाराएं और संशोधन अब अप्रासंगिक हो चुके थे, जिन्हें नए बिल में शामिल नहीं किया गया है।
कुछ विपक्षी दलों का विरोध
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया। हालांकि, वित्त मंत्री ने उनकी आपत्तियों के बावजूद बिल को लोकसभा में पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सलेक्ट कमिटी को भेजने का अनुरोध किया।
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
इस बीच, लोकसभा की कार्यवाही अब 10 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
कब लागू होगा नया इनकम टैक्स बिल?
सरकार की योजना है कि इस बिल को संसद से मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाए। इसे पास कराने के लिए पहले संसद की स्थायी समिति में समीक्षा होगी, फिर इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।