US Supreme Court : अमेरिकी कोर्ट और ट्रंप आमने-सामने, क्या देश के लिए तबाही बन जाएगा ये एक फैसला?

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News India Live, Digital Desk: US Supreme Court : अमेरिका में एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस छिड़ गई है। एक अमेरिकी अपील अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कई बड़े टैरिफ (आयात शुल्क) को "अवैध" करार दिया है। अदालत का कहना है कि ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये टैक्स लगाए थे। इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे "देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी" बताया है।

अदालत ने क्या कहा?

अपील कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि राष्ट्रपति को एक कानून (IEEPA) के तहत असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है कोर्ट के मुताबिक, टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार अमेरिकी संविधान ने कांग्रेस को दिया है, न कि राष्ट्रपति को। यह फैसला उन मुकदमों पर आया है जो कई छोटे व्यवसायों और 12 राज्यों द्वारा दायर किए गए थे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस फैसले से स्टील और एल्यूमीनियम जैसे कुछ उत्पादों पर लगे टैरिफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे दूसरे कानूनों के तहत लगाए गए थे।

ट्रंप का कड़ा पलटवार

इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, “सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं!” उन्होंने अदालत को "अत्यधिक पक्षपाती" बताया और कहा कि यह फैसला अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ अमेरिकी कंपनियों, किसानों और मजदूरों की रक्षा के लिए एक जरूरी हथियार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन टैरिफ को हटाया गया, तो यह अमेरिका के लिए एक "विनाश" होगा और उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कसम खाई है।

फैसले का अभी क्या होगा असर?

अदालत ने अपने फैसले को तुरंत लागू नहीं किया है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल सभी टैरिफ जैसे थे, वैसे ही लागू रहेंगे। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वह इस मामले को सुनता है या नहीं, और अगर सुनता है, तो क्या फैसला लेता है। यह मामला अब अमेरिका की व्यापार नीति, राष्ट्रपति की शक्तियों और अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए बेहद अहम हो गया है।

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