UP में कमाने वाले की मौत पर परिवार को मिलेंगे ₹30,000, योगी सरकार की इस स्कीम से मिलेगा सहारा, जानें A-Z प्रक्रिया

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घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य अगर अचानक दुनिया छोड़ जाए, तो पूरा परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से टूट जाता है। ऐसे संकट की घड़ी में मरहम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना' (National Family Benefit Scheme) चला रही है। इस योजना के तहत पीड़ित गरीब परिवार को 30,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है, ताकि घर का चूल्हा न बुझे और जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट सके।

क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना?

यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उन परिवारों के लिए एक आर्थिक कवच है, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य (महिला या पुरुष) की असमय मृत्यु हो गई हो। सरकार द्वारा दी जाने वाली 30,000 रुपये की तत्काल मदद से परिवार को सिर पर आए संकट से उबरने, अंतिम संस्कार का खर्च उठाने और एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। यह पहल कमजोर और बेसहारा हो चुके परिवारों को समाज में फिर से खड़े होने की ताकत देती है।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ? (पात्रता की शर्तें)

इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ सरल शर्तें निर्धारित की हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है:

  • स्थायी निवासी: आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मृतक की आयु: जिस कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है, उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा: आवेदक परिवार का नाम BPL (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में होना चाहिए।

आवेदन के लिए ये कागजात रखें तैयार (आवश्यक दस्तावेज)

आवेदन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए इन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें:

  • आवेदक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड)
  • निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (कमाऊ सदस्य का)
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृतक का आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण (पासबुक की फोटोकॉपी)
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

घर बैठे ऐसे करें अप्लाई (आवेदन की प्रक्रिया)

इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है और इसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।

  1. सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'नया पंजीकरण' (New Registration) के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आवेदक का नाम, पता, आय का विवरण और मृतक की जानकारी सही-सही भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  5. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दें, जिसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी।

विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा और सब कुछ सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर 30,000 रुपये की सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप अपनी ट्रैकिंग आईडी से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचते रह सकते हैं।