ITR फाइल करने का आखिरी मौका! 15 सितंबर के बाद क्या होगा? लग सकता है भारी जुर्माना, जानें सब कुछ

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की मेन तारीख, यानी 31 जुलाई, तो कब की निकल चुकी है. बहुत से लोगों ने समय पर अपना ITR भर दिया, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस डेडलाइन से चूक गए. अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो यह खबर आपके कान खड़े करने के लिए काफी है.

सरकार आपको एक और आखिरी मौका दे रही है, लेकिन यह मौका एक 'चेतावनी' के साथ आता है. अगर आपने 15 सितंबर तक भी अपना ITR फाइल नहीं किया, तो मामला सिर्फ जुर्माने तक नहीं रुकेगा, बल्कि और भी गंभीर हो सकता है.

15 सितंबर ही क्यों है इतनी जरूरी तारीख?

भले ही आप लेट ITR (बिलेटेड रिटर्न) 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन 15 सितंबर तक इसे न भरने पर आयकर विभाग का रवैया आपके लिए सख्त हो सकता है. इस तारीख के बाद विभाग नोटिस भेजने की प्रक्रिया तेज कर सकता है और आप कई तरह के फायदों से हाथ धो बैठेंगे.

तो क्या होगा अगर आपने 15 सितंबर तक भी ITR नहीं भरा?

1. सबसे पहले तो लगेगा सीधा जुर्माना:

अगर आप डेडलाइन चूके हैं, तो जुर्माना तो लगना तय है.

  • अगर आपकी सालाना आमदनी 5  लाख रुपये से ज्यादा है, तो आप पर ₹5,000का जुर्माना लगेगा.
  • अगर आमदनी 5  लाख से कम है, तो यह जुर्माना ₹1,000होगा.

यह तो वो रकम है जो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप आज भरें या कल.

2. ब्याज का मीटर तो चलता ही रहेगा:

जितनी देर आप ITR भरने में लगाएंगे, आपका टैक्स बकाया पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज बढ़ता जाएगा. यानी जितनी देरी, उतनी ज्यादा चपत आपकी जेब पर. यह जुर्माना और लेट फीस के ऊपर है.

3. बड़े नुकसान जो आप शायद नहीं जानते:

सिर्फ पैसा ही नहीं जाएगा, बल्कि आप कुछ बड़े फायदे भी खो देंगे:

  • अगर आपको शेयर बाजार या बिजनेस में कोई घाटा (Loss) हुआ है, तो आप उसे अगले सालों के मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. ITR  समय पर न भरने वाले यह सुविधा खो देते हैं.
  • अगर आपका कोई टैक्स रिफंड बनता है, तो वह भी आपको देरी से मिलेगा, और उस पर मिलने वाले ब्याज का भी नुकसान होगा.

4. क्या सच में जेल हो सकती है?

अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर. 'जेल' शब्द सुनकर डरना स्वाभाविक है. लेकिन इसे सही से समझना जरूरी है.

सिर्फ ITR लेट फाइल करने पर किसी को सीधे जेल नहीं भेजा जाता. जेल की नौबत तब आती है, जब मामला जानबूझकर टैक्स चोरी का हो, आपने बार-बार नोटिस का जवाब न दिया हो और यह साबित हो जाए कि आपने सरकार को धोखा देने की कोशिश की है. यह एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है. लेकिन इसकी शुरुआत ITR न भरने और नोटिस को नजरअंदाज करने से ही होती है.

इसलिए, इस चेतावनी को हल्के में बिल्कुल न लें.

देर न करें! अगर आप अब तक अपना ITR नहीं भर पाए हैं, तो 15 सितंबर का इंतजार मत कीजिए. आज ही किसी एक्सपर्ट की मदद से या खुद से अपना ITR फाइल करें. यह न सिर्फ आपको भारी जुर्माने और कानूनी झंझटों से बचाएगा, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का सुकून भी देगा.

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