पंजाब में बेअदबी की घटनाओं से तनाव खन्ना में CCTV की मदद से 3 नाबालिग हिरासत में
News India Live, Digital Desk: पंजाब में पिछले कुछ दिनों के भीतर बेअदबी की दो अलग-अलग घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। लुधियाना जिले के खन्ना में आनंद नगर इलाके में हुई बेअदबी की घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। वहीं, पटियाला के समाना में हुई एक अन्य घटना की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहाँ सीसीटीवी फुटेज ने एक बड़ी साजिश की आशंका को शांत कर दिया।
खन्ना की घटना: CCTV ने खोली पोल, 3 हिरासत में
खन्ना के आनंद नगर में बेअदबी की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच की:
फुटेज का खुलासा: सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिगों (Juveniles) को हिरासत में ले लिया है।
तनावपूर्ण स्थिति: घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।
समाना की घटना: 4 साल के बच्चे से हुई 'अनजाने में बेअदबी'
पटियाला के समाना इलाके में भवानीगढ़ रोड पर गुटका साहिब के अंग बिखरे मिलने से हड़कंप मच गया था। हालांकि, 12 घंटे के भीतर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सच सामने ला दिया:
सच्चाई आई सामने: पुलिस जांच में पाया गया कि एक 4 साल के बच्चे ने खेल-खेल में गुटका साहिब को डायरी समझकर अपनी जेब में रख लिया था। स्कूल जाते समय उसने अनजाने में उसके पन्ने फाड़कर रास्ते में फेंक दिए।
सौहार्द की मिसाल: पुलिस ने सीसीटीवी साक्ष्य शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और स्थानीय धार्मिक नेताओं के साथ साझा किए, जिसके बाद सभी ने स्वीकार किया कि यह एक अनजानी गलती थी, कोई सोची-समझी साजिश नहीं। इससे इलाके में बढ़ता तनाव शांत हो गया।
सरकार का बड़ा फैसला: 13 अप्रैल को 'स्पेशल सेशन'
इन बढ़ती घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार बेअदबी के मामलों में दोषियों को उम्रकैद जैसी सख्त सजा दिलाने के लिए 13 अप्रैल 2026 (बैसाखी) को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी।
नया कानून: सरकार 'जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2008' में संशोधन करेगी।
कड़े प्रावधान: नए कानून में भारी जुर्माना, संपत्ति की कुर्की और डिजिटल माध्यम से की जाने वाली बेअदबी को भी शामिल किया जाएगा।