Setback for Kangana Ranaut: पंजाब ,हरियाणा हाईकोर्ट ने मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज की, चलेगा केस
- by Archana
- 2025-08-01 17:38:00
News India Live, Digital Desk: Setback for Kangana Ranaut: बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कंगना की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले के बाद, अब कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जारी रहेगा।
मामला 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा है। इस दौरान कंगना रनौत ने एक ट्वीट में आंदोलन से जुड़ी एक बुजुर्ग महिला, महिंदर कौर, की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन पर पैसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था। महिंदर कौर, जो कि बठिंडा, पंजाब की रहने वाली हैं, ने कंगना के इस ट्वीट को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान के खिलाफ मानते हुए 2021 में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
कंगना रनौत ने बठिंडा की निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि यह मामला दुर्भावनापूर्ण है और कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कंगना रनौत एक जानी-मानी हस्ती हैं और उनके ट्वीट्स से प्रतिवादी (महिंदर कौर) की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अदालत ने यह भी माना कि निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) के तहत अपराध बनता देखकर ही समन जारी किया था।
इस फैसले के बाद, कंगना रनौत को अब बठिंडा की अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
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