Right to religious freedom: राजस्थान हाई कोर्ट ने 498A के आरोपी को हज यात्रा की दी अनुमति

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News India Live, Digital Desk: Right to religious freedom: राजस्थान हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के तहत आरोपी एक व्यक्ति को हज और उमरा की धार्मिक यात्रा के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ किया कि सिर्फ आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर किसी को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विदेश यात्रा से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए मोहम्मद मुस्लिम खान नामक आरोपी को यह राहत दी है। दरअसल, निचली अदालत और पासपोर्ट प्राधिकरण दोनों ने तकनीकी कारणों से मोहम्मद मुस्लिम खान के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।

हाई कोर्ट ने यात्रा के लिए कुछ शर्तें लगाईं। आरोपी को 25 लाख रुपये की फिक्सड डिपॉजिट रसीद एफडीआर रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर जमा करनी होगी। यदि वह निर्धारित अवधि (15 अगस्त से 15 सितंबर तक) के भीतर भारत नहीं लौटते हैं, तो यह राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी का नाम लुकआउट नोटिस में शामिल न किया जाए। इसके अतिरिक्त, आरोपी को अपना नया पासपोर्ट बनवाने के लिए भी अनुमति दी गई, क्योंकि उनका पुराना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा है।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को पुराने पासपोर्ट के सत्यापन के लिए दस्तावेज भेजेगा। आरोपी को जांच अधिकारी और ट्रायल कोर्ट को अपनी वापसी की जानकारी भी देनी होगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह केवल मक्का-मदीना की यात्रा करेगा। यह फैसला एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है कि लंबित आपराधिक मामलों के बावजूद मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।

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