अपना ड्राइविंग लाइसेंस करें रिन्यू: ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया, शुल्क और आवश्यक दस्तावेज
नई दिल्ली: भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। इसका नियमित नवीनीकरण (renewal) सुनिश्चित करना न केवल आपको जुर्माने से बचाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित और कानूनी रूप से सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है या हो गया है, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रिन्यू करवा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू क्यों करवाएं?
कानूनी आवश्यकता: भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, मान्य ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना अवैध है।
जुर्माने से बचाव: एक्सपायर हो चुके डीएल के साथ गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
बीमा क्लेम: किसी दुर्घटना की स्थिति में, मान्य डीएल न होने पर बीमा कंपनी क्लेम देने से इनकार कर सकती है।
पहचान का प्रमाण: डीएल को एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र के रूप में भी स्वीकार किया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण का समय:
निजी वाहनों के लिए जारी किए गए डीएल की वैधता आम तौर पर 20 वर्ष या लाइसेंस धारक की 40 वर्ष की आयु तक होती है (जो भी पहले हो)। इसके बाद, इसे रिन्यू कराना पड़ता है, जिसकी वैधता आम तौर पर 10 वर्ष तक होती है। (यह आयु और नियम राज्य के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं)। लाइसेंस की एक्सपायरी डेट से एक साल पहले या एक्सपायरी के 30 दिनों के भीतर आप रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। 30 दिनों की ग्रेस पीरियड के बाद विलंब शुल्क (late fee) लागू हो सकता है।
नवीनीकरण की प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन प्रक्रिया (Parivahan Portal के माध्यम से):
यह सबसे सुविधाजनक तरीका है।
पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के Parivahan Sewa (parivahan.gov.in) या Sarathi Parivahan (sarathi.parivahan.gov.in) वेबसाइट पर जाएं।
सेवा चुनें: Online Services पर क्लिक करें और "Driving Licence Related Services" का विकल्प चुनें।
राज्य चुनें: जिस राज्य से आपका डीएल जारी हुआ है, उसे चुनें।
आवेदन करें: Apply for DL Renewal (डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें) पर क्लिक करें।
विवरण भरें: अपना वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
दस्तावेज अपलोड करें: आपको अपने डीएल की स्कैन की हुई कॉपी, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, पते का प्रमाण (आधार कार्ड, पासपोर्ट, आदि), पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि) और फॉर्म 1A (यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है तो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र) अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
शुल्क भुगतान: आवश्यक शुल्क (आमतौर पर ₹200-₹300, राज्य के अनुसार भिन्न हो सकता है) ऑनलाइन मोड (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई) से भुगतान करें।
अपॉइंटमेंट बुक करें: कुछ राज्यों में बायोमेट्रिक्स (फोटो, अंगूठे के निशान) के लिए आरटीओ (RTO) जाने हेतु स्लॉट बुक करना आवश्यक हो सकता है।
पुष्टिकरण: आवेदन सबमिट करने के बाद, एक आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त करें और उसका प्रिंट ले लें। नवीनीकृत डीएल आमतौर पर कुछ दिनों में आपके पंजीकृत पते पर पोस्ट द्वारा भेज दिया जाता है।
2. ऑफलाइन प्रक्रिया (RTO कार्यालय जाकर):
फॉर्म प्राप्त करें: अपने स्थानीय आरटीओ (Regional Transport Office) कार्यालय से डीएल नवीनीकरण फॉर्म (फॉर्म 2 या फॉर्म 9) प्राप्त करें या Parivahan Sewa वेबसाइट से डाउनलोड करें।
फॉर्म भरें: फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक जानकारी जैसे डीएल नंबर, नाम, पता आदि भरें।
दस्तावेज जमा करें: भरे हुए फॉर्म के साथ एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस की मूल कॉपी और फोटोकॉपी, पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज की हालिया तस्वीरें और फॉर्म 1A (यदि लागू हो) जमा करें। यदि आप किसी अन्य राज्य से डीएल नवीनीकरण करवा रहे हैं, तो आपको मूल आरटीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता हो सकती है।
शुल्क का भुगतान: आरटीओ काउंटर पर नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें।
दस्तावेज सत्यापन: आरटीओ अधिकारी आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
लाइसेंस प्राप्त करें: सत्यापन के बाद, आपको अपना नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ से प्राप्त हो जाएगा या यह आपके पते पर पोस्ट कर दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज (सामान्यतः):
आवेदन फॉर्म (फॉर्म 2 या फॉर्म 9)
मौजूदा (एक्सपायर हो रहा) ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रतिलिपि और फोटोकॉपी।
हालिया पासपोर्ट आकार की 2-4 तस्वीरें।
पता प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बिजली/पानी का बिल)।
आयु प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।
फॉर्म 1 (शारीरिक फिटनेस का स्व-घोषणा पत्र)
फॉर्म 1A (यदि आयु 40 वर्ष से अधिक है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र)।
अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (यदि दूसरे राज्य से नवीनीकरण करवा रहे हैं)।
नवीनीकरण शुल्क:
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण का शुल्क राज्य के अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यह लगभग ₹200 से ₹300 के बीच होता है। यदि आप ग्रेस पीरियड (30 दिन) के बाद नवीनीकरण कराते हैं, तो अतिरिक्त विलंब शुल्क लागू हो सकता है। स्मार्ट कार्ड डीएल के लिए अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है।
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