PAN card for Minor : 18 साल का इंतज़ार क्यों करना? सिर्फ 107 रुपये में बनवाएं अपने बच्चे का पैन कार्ड
News India Live, Digital Desk: पैन कार्ड (PAN Card)... यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसे हम अक्सर इनकम टैक्स और बड़े-बड़े वित्तीय लेन-देन से जोड़कर देखते हैं. ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि पैन कार्ड सिर्फ वही बनवा सकते हैं जो 18 साल के हो चुके हैं और कमाई करते हैं. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप अपने 14 साल, 10 साल या यहाँ तक कि 5 साल के बच्चे का भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं?
जी हाँ, यह बिल्कुल सच है. आयकर कानून में पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई न्यूनतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है. आप जब चाहें, अपने नाबालिग बच्चे (Minor Child) के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं.
तो आखिर एक बच्चे को पैन कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
अब सवाल उठता है कि एक बच्चा जो कमाई नहीं करता, उसे पैन कार्ड की क्या ज़रूरत आन पड़ी? इसकी कई बड़ी और ज़रूरी वजहें हैं:
- बच्चे के नाम पर निवेश: अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसके नाम पर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार या बैंक में मोटी रकम की फिक्स्ड डिपाजिट (FD), तो इसके लिए बच्चे का पैन कार्ड होना अनिवार्य है.
- बैंक अकाउंट: कई बैंक नाबालिगों के लिए विशेष बैंक खाते खोलने के लिए भी पैन कार्ड की मांग करते हैं, खासकर तब जब लेन-देन की सीमा एक निश्चित रकम से ज़्यादा हो.
- संपत्ति में नॉमिनी: अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी, पॉलिसी या खाते में अपने बच्चे को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो कई मामलों में पैन कार्ड मांगा जाता है.
कौन करेगा बच्चे की तरफ से अप्लाई?
यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एक नाबालिग बच्चा खुद पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर वह अपने फैसले नहीं ले सकता. उसकी जगह पर, उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक (Parents or Legal Guardian) ही उसकी तरफ से आवेदन करते हैं. बच्चे के पैन कार्ड पर उसकी तस्वीर तो होती है, लेकिन हस्ताक्षर की जगह खाली होती है. जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब उसे अपने हस्ताक्षर और नई फोटो के साथ पैन कार्ड को अपडेट करवाना पड़ता है.
घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने का आसान तरीका
बच्चे का पैन कार्ड बनवाना अब बहुत आसान हो गया है. आप घर बैठे ही NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Step-by-Step प्रोसेस:
- सबसे पहले NSDL की आधिकारिक वेबसाइट (TIN-NSDL) पर जाएं.
- 'Application Type' में 'Form 49A' (भारतीय नागरिकों के लिए) चुनें.
- 'Category' में 'Individual' चुनें.
- अब फॉर्म में बच्चे का नाम, जन्मतिथि जैसी सभी जानकारी ध्यान से भरें.
- फॉर्म में माता-पिता या अभिभावक की जानकारी भी भरी जाएगी और उन्हीं के दस्तावेज़ भी अपलोड होंगे.
- अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का पहचान और पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड) अपलोड करें.
- अंत में, लगभग 107 रुपये की आवेदन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें.
आवेदन जमा होने और वेरिफिकेशन के बाद, 15 से 20 दिनों के अंदर पैन कार्ड आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा.