एनआईए कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित किया

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत "भगोड़ा अपराधी" (proclaimed offender) घोषित कर दिया है।

यह फैसला 25 जुलाई 2025 को लिया गया, जब श्रीनगर की विशेष नामित अदालत ने सलाहुद्दीन को यूएपीए और रणबीर दंड संहिता (RPC) के तहत गंभीर आरोपों के संबंध में पेश होने के लिए कहा। अदालत को मिली जानकारी के अनुसार, सलाहुद्दीन, जो सोईबुग, बडगाम का निवासी है, कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में शामिल रहा है।

एनआईए द्वारा दाखिल चार्जशीट में उन पर यूएपीए की धारा 13 और 18 तथा आरपीसी की धारा 505 के तहत आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाहुद्दीन का पता लगाने में असफलता मिली है, और यह माना जा रहा है कि वह या तो देश से भाग गया है या गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर अपनी मंशा छुपा रहा है।

अदालत ने उन्हें "भगोड़ा" घोषित करते हुए 30 अगस्त तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यदि वह पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत संपत्ति कुर्क करने जैसी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। श्रीनगर पुलिस ने जनता से सलाहुद्दीन के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने की अपील की है, ताकि न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सहयोग मिल सके।
 

 

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