NEET UG 2025: प्रश्न पत्र में गड़बड़ी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख, हाई कोर्ट जाएं छात्र

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News India Live, Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2025 परीक्षा के प्रश्न पत्र में कथित त्रुटियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंद्रचूडार की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह अवलोकन किया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि परीक्षा में पूछे गए तीन प्रश्न 'पूरी तरह से गलत' थे और इससे उनके अंक और रैंक पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, उन्होंने दो विशेषज्ञ राय का भी हवाला दिया।

पीठ ने कहा कि परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी है और इस स्तर पर इस तरह की व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4 जुलाई को भी नीट यूजी 2025 के एक प्रश्न में कथित त्रुटि को लेकर दायर एक ऐसी ही याचिका को सुनने से मना कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के परिणामों पर व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2024 में अदालत का हस्तक्षेप व्यापक शिकायतों के कारण हुआ था, जबकि यह मामला एक व्यक्तिगत प्रश्न से संबंधित है। बेंच ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के सभी कानूनी उपचारों को बंद नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए। अंततः, कोर्ट की राय के बाद याचिका वापस ले ली गई।

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