Municipal Corporation : शहर की सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करो, राजस्थान हाई कोर्ट का निर्देश
- by Archana
- 2025-08-12 14:26:00
Newsindia live,Digital Desk: Municipal Corporation : राजस्थान हाई कोर्ट ने शहरों में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों के आतंक से आम लोगों को हो रही परेशानी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों को फटकार लगाते हुए शहरों की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं, विशेषकर कुत्तों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आम नागरिकों का सड़कों पर सुरक्षित चलना एक मौलिक अधिकार है और आवारा पशुओं के कारण यह अधिकार खतरे में पड़ रहा है। आए दिन हो रही घटनाओं, जिनमें आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं, को लेकर कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की।
अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से इस अभियान को चलाएं। इसके तहत आवारा कुत्तों को पकड़कर एनिमल शेल्टर होम्स या निर्धारित स्थानों पर भेजा जाएगा, जहां उनकी देखभाल और नसबंदी की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान के दौरान पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता नहीं होनी चाहिए और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
इस आदेश के बाद अब नगर निगम और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें जल्द से जल्द इस अभियान की रूपरेखा तैयार कर इसे लागू करना होगा, ताकि शहरवासियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सके और सड़कें सुरक्षित हो सकें।
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