Mumbai 2006 Train Blasts: आरोपियों की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की 9 दलीलें SC आज सुनवाई

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News India Live, Digital Desk: Mumbai 2006 Train Blasts:  वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के दोषियों की रिहाई या जमानत को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नौ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनमें इन आरोपियों की रिहाई का कड़ा विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बेहद संवेदनशील मामले पर आज सुनवाई होनी है, जिससे पीड़ितों के परिवारों और जनमानस की निगाहें अदालती कार्यवाही पर टिकी हुई हैं।

इन दोषियों ने अपनी अपील लंबित होने और जेल में लंबा समय बिताने के आधार पर जमानत या रिहाई की मांग की है। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ने अपनी दलीलों में इस बात पर जोर दिया है कि:

सरकार का मुख्य तर्क यह है कि इन व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध इतना जघन्य है कि उन्हें किसी भी स्थिति में जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उनकी अपील पर फैसला आने में देरी हुई हो। यह हमला देश के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में मील का पत्थर साबित होगा और यह भविष्य में आतंकवाद से जुड़े मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करेगा। महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

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