Liquor Sale Ban: 17 नवंबर तक शराब की बिक्री पर रोक, ये है वजह

MP चुनाव: मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है. इसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है. इतना ही नहीं जिले में मतदान और मतगणना के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है. ऐसे में मध्य प्रदेश में 3 दिन के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में मध्य प्रदेश में सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

आदेश जारी

इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के मुताबिक विधानसभा चुनाव के मतदान के 48 घंटे पहले यानी आज शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान खत्म होने तक और उसके बाद 3 दिसंबर यानी आज पूरे दिन पूरे जिले में शुष्क दिवस रहेगा. वोटों की गिनती का दिन.

इस दौरान इंदौर जिले की सभी कंपोजिट शराब दुकानें, भोजनालय जैसे एफएल 2, 3, 4 और एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए और 10 बी, बी.-3, एफएल-9 ए, के आदेश दिए गए हैं। शराब की खुदरा दुकानों, एफएलएपीसी और घरेलू और विदेशी शराब के गोदामों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

इस अवधि में शराब की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, क्लबों एवं अन्य विक्रय एवं परोसने वाले स्थानों आदि पर किसी को शराब बेचना या परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी।