आवारा कुत्तों पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब दूसरी बार काटा तो भुगतनी होगी "उम्रकैद"

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उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब अगर कोई आवारा कुत्ता किसी इंसान को दो बार काटता है, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी पशु जन्म नियंत्रण (ABC) सेंटर में गुजारनी होगी। यह फैसला आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

क्या हैं नए नियम?

सरकारी आदेश के मुताबिक, अगर कोई कुत्ता पहली बार किसी को काटता है, तो उसे 10 दिनों के लिए ABC सेंटर में रखा जाएगा। इस दौरान उसके स्वास्थ्य और व्यवहार पर पूरी नजर रखी जाएगी। उसे एंटी-रेबीज का टीका भी लगाया जाएगा और उसके शरीर में एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी, ताकि भविष्य में उसे ट्रैक किया जा सके।

लेकिन, अगर वही कुत्ता सेंटर से छूटने के बाद दोबारा किसी पर हमला करता है, तो मामला गंभीर हो जाएगा।

कैसे होगी कार्रवाई?

दूसरी बार काटने की घटना के बाद, एक खास टीम इस मामले की जांच करेगी। इस टीम में पशुधन अधिकारी, नगर निगम के प्रतिनिधि और सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) के सदस्य शामिल होंगे।

यह टीम यह पता लगाएगी कि कुत्ते ने बिना किसी उकसावे के तो हमला नहीं किया। अगर जांच में यह बात सही पाई जाती है, तो उस कुत्ते को जीवन भर के लिए ABC सेंटर में ही रखा जाएगा, जब तक कि कोई उसे आधिकारिक तौर पर गोद न ले ले।

इस नियम को लागू करने के लिए, पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से इलाज का सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके आधार पर नगर निगम की टीम उस कुत्ते को पकड़कर सेंटर भेजेगी। सरकार का यह कदम इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को कम करने की एक कोशिश है।

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