कानूनी सवाल: क्या पत्नी का अपने पति की आय पर कोई अधिकार है? जानिए कानून क्या कहता है
शादी के बाद किसी भी कपल की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। घर से लेकर लाइफस्टाइल तक, छोटी-बड़ी चीज़ें भी बदल जाती हैं। पति-पत्नी के एक-दूसरे पर कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन क्या पत्नी का पति की कमाई पर कोई अधिकार होता है? यह एक बेहद दिलचस्प बात है। जिसके बारे में महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के अनुसार, महिलाएँ दो प्रकार की वित्तीय सहायता पाने की हकदार हैं: अंतरिम भरण-पोषण और स्थायी भरण-पोषण। अंतरिम भरण-पोषण के लिए, पति को अपनी आय और संपत्ति का विवरण देना आवश्यक है।

स्थायी भरण-पोषण के लिए पति को अपनी पत्नी को न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना आवश्यक है।

यदि पति अपनी आय का विवरण या स्रोत बताने से इनकार करता है, तो पत्नी को सूचना का अधिकार (आरटीआई) दायर करने का लाभ मिलता है। पत्नियों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आयकर विभाग (केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के आधार पर) को 15 दिनों के भीतर पत्नी से उसके पति की शुद्ध कर योग्य आय/कुल आय का एक साधारण विवरण प्राप्त करने का अधिकार है।

पत्नी का अपने पति की कमाई पर कोई प्रत्यक्ष या मालिकाना अधिकार नहीं होता, लेकिन उसे भरण-पोषण का अधिकार होता है, जो उसकी आय पर आधारित होता है।

अगर पत्नी गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है, तो वह अदालत से अपने पति को उसकी आय के आधार पर निर्धारित एक उचित मासिक राशि देने का आदेश देने का अनुरोध कर सकती है। इसके अलावा, पत्नी को अपने पति की पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार है।

(अस्वीकरण: यदि आपके पास कोई विशिष्ट मामला है, तो कानूनी विशेषज्ञ (वकील) से परामर्श करना उचित है। यहां दी गई जानकारी केवल अदालती फैसलों और लेखों पर आधारित है। यदि आप किसी भी मामले के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप किसी उपयुक्त वकील से परामर्श कर सकते हैं।)
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